हेल्थ सर्विस कमिश्नर पर राज्य सूचना आयोग की बड़ी कार्रवाई।
स्वास्थ्य सेवाएं आयुक्त संजय गोयल को ₹10000 हर्जाने के तौर पर अदा करने का आदेश।
राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने आरटीआई के तहत जानकारी नहीं देने पर की कार्रवाई।
नर्स ने मांगी थी सर्विस रिकॉर्ड एवं अवकाश से संबंधित जानकारी।
भोपाल : राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने संजय गोयल, आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं को दो अलग अलग प्रकरणों में उन्हीं के विभाग की नर्स को कुल ₹10000 हर्जाने के तौर पर अदा करने का आदेश दिया है। इसी आदेश में सिंह ने सतना के पूर्व सिविल सर्जन डॉ. एसबी सिंह को कुल ₹50 हजार का व्यक्तिगत जुर्माना अदा करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
स्वास्थ्य विभाग की नर्स तरुणलता नंदा ने अपने सर्विस रिकॉर्ड एवं अवकाश से संबंधित जानकारी आरटीआई के माध्यम से मांगी थी। राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने कहा कि तरुणलता नंदा को मांगी गई जानकारी प्राप्त करने का अधिकार ना केवल सूचना के अधिकार अधिनियम बल्कि शासन के नियमों के अनुसार भी था। शासकीय सेवा में हर कर्मचारी और अधिकारी का अधिकार है कि वह अपनी सर्विस बुक एवं अवकाश संबंधी जानकारी प्राप्त कर सके। सूचना आयुक्त द्वारा इस प्रकरण में पूर्व सिविल सर्जन को धारा 7 (1) एवं धारा 7 (8) (2) (3) के उल्लंघन का दोषी पाया है। सिंह ने कहा कि अधिकारी की लापरवाही की। वजह से जो जानकारी मात्र 30 दिन में मिलनी थी उसको प्राप्त करने में 2 साल से ऊपर का समय लग गया।