इंदौर : बिना कार्यपूर्णता व अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किए भवन का व्यावसायिक उपयोग करने पर 3 हजार स्के.फीट पर बने जी प्लस 2 भवन को सील नगर निगम के अमले ने सील कर दिया।
भवन अधिकारी जोन क्रमांक 08 गजल खन्ना ने बताया कि एलआईजी लिंक रोड पर नवीन जैन व अन्य को छोटी खजरानी खसरा क्रमांक 395/2 पर स्वयं के आवास हेतु आवासीय अनुमति दी गई थी, जिनके द्वारा भवन अनुज्ञा के विपरित बिना कार्यपूर्णता एवं अधिभोग प्रमाण पत्र के संपूर्ण भवन का वाणिज्य उपयोग किया जा रहा है। बिना अनुमति के टीन शेड के माध्यम से अतिरिक्त तल का भी निर्माण किया जाकर रेस्टोरेन्ट का संचालन किया जा रहा था। इस पर नगर निगम भवन द्वारा 3 हजार स्के.फीट पर जी प्लस 2 पर बने इस भवन को सील करने की कार्रवाई की गई।
इस दौरान भवन अधिकारी के गजल खन्ना के साथ भवन निरीक्षक सत्येन्द्र राजपूत व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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