इंदौर : शहर के एमटी क्लॉथ मार्केट तथा आसपास के क्षेत्र सहित अन्य महत्वपूर्ण बाजारों में 22 अक्टूबर 2022 से 25 अक्टूबर 2022 तक असामाजिक एवं अन्य लोगों की अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम हेतु पटाखा चलाने से रोकने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। यह आदेश पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्र ने धारा-144 के तहत जारी किया है।
जारी आदेशानुसार एम टी क्लॉथ मार्केट एवं शीतलामाता बाजार मुख्य सड़क सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के पटाखे नहीं छोड़ें जा सकेंगे ना ही आतिशबाजी की जा सकेगी। इसी तरह बड़े सराफा एवं छोटे सराफा मुख्य सड़क पर भी किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा ना ही आतिशबाजी कराई जाएगी और ना ही पटाखे छोड़े जाएंगे। खजूरी बाजार (बुक मार्केट), क्लॉथ मार्केट, मालवा मिल चौराहा, पाटनीपुरा चौराहा, आनंद बाजार, सियागंज, महारानी रोड (इलेक्ट्रिक मार्केट) आदि क्षेत्र में भी पटाखे नहीं छोड़ें जा सकेंगे और ना ही आतिशबाजी की जा सकेगी।
Related Posts
March 2, 2023 आपसी भाईचारे, एकता और सौहार्द्र के साथ मनाएं आगामी त्योहार
शांति समिति की बैठक में कलेक्टर, पुलिस आयुक्त ने की अपील।
होली, रंगपंचमी पर रहेंगे […]
August 18, 2023 इंदौर में सितंबर में होगा मेट्रो का ट्रायल रन
मप्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी मनीष सिंह ने लिया कार्य की प्रगति का जायजा।
ट्रायल […]
December 9, 2019 भोपाल का पत्रकार भवन जमींदोस्त…! भोपाल: प्रदेश में मीडिया को रौंदने पर आमादा कमलनाथ सरकार ने भोपाल के पत्रकार भवन पर भी […]
May 2, 2022 आईएमए के मंच पर डॉक्टरों ने दी समूह गायन और नृत्य की मनोहारी प्रस्तुतियां
इंदौर : आईएमए की इंदौर इकाई डॉ. सुमित शुक्ला और डॉ. मनीष माहेश्वरी और डॉ. संजय लौंढे की […]
May 22, 2022 कल्याणी माताओं के हाथों करवाया श्री दत्त माऊली स्वागत द्वार का लोकार्पण
इंदौर : पलसीकर कॉलोनी स्थित सदगुरु अण्णा महाराज संस्थान के मार्ग पर नगर निगम ने श्री […]
August 16, 2020 स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों ने पेश की देशभक्ति से सराबोर रचनाएं इंदौर : दिगम्बर जैन समाज द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर शनिवार को 'एक शाम देश के नाम' बाल कवि […]
October 26, 2018 शिव से शिवत्व का लोकार्पण इंदौर: कानपुर के निवासी और पेशे से कोचिंग क्लास संचालक आशुतोष ने ' शिव से शिवत्व तक' […]