इंदौर : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इंदौर नगर निगम सीमा क्षेत्र में आटा चक्की को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित करने की छूट प्रदान की है। यह छूट भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत गत 29 मार्च 2020 को लगाये गये प्रतिबंध में संशोधन करते हुए प्रदान की गई है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार नगर निगम इंदौर सीमा क्षेत्र में आटा चक्की का संचालन प्रात: 11 बजे से सायंकाल 5 बजे तक ही किया जा सकेगा। आटा चक्की संचालक अपने संस्थान पर अधिकतम दो कर्मचारी लगा सकेंगे तथा उन्हें मास्क व अन्य सावधानियों का पालन जैसे समय-समय पर सेनेटाइजर से हाथ सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा। आटा चक्की संचालक स्वयं को भी मास्क पहनना एवं समय-समय पर सेनेटाइजर से हाथ साफ करना अनिवार्य होगा।
जारी आदेशानुसार आटा चक्की पर एक समय में संचालक सहित अधिकतम पाँच लोग दो गज की दूरी बनाते हुए सोशल डिस्टैंसिंग बनाते हुए मौजूद रह सकेंगे। किसी भी आटा चक्की पर ज्यादा संख्या में ग्राहक संभावित हो तो आटा चक्की संचालक उन्हें अलग-अलग समय पर बुलाकर उनका कार्य करेंगे। गेहूं पिसवाने के लिए पृथक से कर्फ्यू पास बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी
इंदौर में आटा चक्कियों के संचालन की दी गई अनुमति
Last Updated: May 16, 2020 " 07:34 am"
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