इंदौर में नाइट कल्चर पर तत्काल प्रभाव से लगाया गया प्रतिबंध

  
Last Updated:  July 13, 2024 " 12:37 am"

बीआरटीएस पर 24 घंटे दुकानें, व्यवसायिक संस्थान खुले रखने संबंधी पूर्व के आदेश को कलेक्टर ने किया निरस्त।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर रात्रिकालीन बाजार एवं व्यवसायिक संस्थानों के संचालन के संबंध में लागू होगी नई व्यवस्था ।

इंदौर : विधायकों से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर कलेक्टर इंदौर ने नाइट कल्चर पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। शहर के साढ़े 11 किमी लंबे बीआरटीएस पर रात में बाजार खुले रखने की यह व्यवस्था लागू थी। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार रात्रिकालीन बाजार एवं व्यवसायिक संस्थानों के संचालन में शीघ्र नई व्यवस्था लागू होगी। इस संबंध में नई कार्ययोजना बनाई जाएगी।

नाइट कल्चर को लेकर पूर्व में जारी आदेश निरस्त।

कलेक्टर आशीष सिंह ने पूर्व में इन्दौर शहर में निरंजनपुर चौराहे से राजीव गांधी चौराहे तक, बी.आर.टी.एस कॉरिडोर में विभिन्न व्यवसायिक/औद्योगिक/कार्यालय आदि संस्थानों के 24 घण्टे संचालन संबंधी पूर्व के आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।

नाइट कल्चर को लेकर विधायकों ने जताई थी आपत्ति।

शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से इंदौर संभाग के मंत्रियों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित अन्य विधायकों ने शहर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और ड्रग के अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने और इंदौर में रात्रिकालीन बाजार एवं व्यवसायिक संस्थानों के संचालन के संबंध में नई व्यवस्था लागू करने सहित अन्य विषय मुख्यमंत्री के समक्ष रखे। स्थानीय विधायक गोलू शुक्ला और अन्य विधायकों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से आग्रह किया था कि नाइट कल्चर पर तत्काल रोक लगाएं क्योंकि इसकी आड़ में नशाखोरी और अपराध बढ़ रहे हैं। इसपर मुख्यमंत्री ने तत्काल निर्देश दिए कि इंदौर में शीघ्र ही विस्तृत कार्ययोजना बनाकर रात्रिकालीन बाजार, औद्योगिक संस्थान, कार्यालय संचालन आदि के संबंध में नई व्यवस्था लागू की जाए। उन्होंने कहा कि ड्रग के अवैध कारोबार पर भी प्रभावी रूप से रोक लगाई जाएगी। बड़े दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई होगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने विगत 13 सितम्बर 2022 को म.प्र. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958, म.प्र. श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 2015 संशोधित कारखाना अधिनियम 1948 तथा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अन्तर्गत इन्दौर शहर में निरंजनपुर चौराहे से राजीव गांधी चौराहे तक 11.45 किलोमीटर, बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर में विभिन्न व्यवसायिक/औद्योगिक/कार्यालय आदि संस्थानों को 24×7 अर्थात रात्रिकालीन सेवाओं (24 घण्टे) संचालन की अनुमति हेतु जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।

Facebook Comments

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *