इंदौर : कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा धारा 144 के अंतर्गत जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर स्विग्गी कंपनी का विजय नगर स्थित ऑफिस सील कर दिया गया।इसी के साथ आईपीसी की धारा 188 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करने की कार्रवाई भी की गई।
बता दें कि इंदौर जिले में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसी क्रम में कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा धारा 144 के तहत आदेश जारी कर संपूर्ण जिले में कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन करने के निर्देश सभी राजस्व,पुलिस एवं नगर निगम अधिकारियों को दिए गए हैं। कलेक्टर निर्देशों के अनुपालन में प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा अनलॉक के दौरान नियमों का उल्लंघन न हो इस हेतु नियमित निरीक्षण किया गया। इसी कड़ी में विजय नगर थाना क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान पाया गया की ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने वाली स्विग्गी कंपनी का कार्यालय प्रतिबंधित गतिविधियों की श्रेणी में आने के बाद भी खुला हुआ था।
एसडीएम अंशुल खरे ने बताया कि मेट्रो टावर में स्विग्गी आफिस खुला होने की सूचना प्राप्त होने पर, प्रशासनिक एवं पुलिस अमले ने वहां पहुंचकर ऑफिस सील करने की कार्रवाई की। स्विग्गी ऑफिस में उपस्थित अरविन्द सिंह पिता भरोसाराम सिंह रघुवंशी के विरुद्ध प्रकरण भी पंजीबद्ध किया गया।
ऑनलाइन फ़ूड डिलीवरी सेवाएं देनेवाली कम्पनी स्विग्गी का दफ्तर सील, प्रकरण दर्ज
Last Updated: June 2, 2021 " 07:58 am"
Facebook Comments