लघुशंका के बहाने ईडी दफ्तर से भागा कमलनाथ का भांजा रतुल..!

  
Last Updated:  July 27, 2019 " 03:55 pm"

नई दिल्ली: 3 हजार 600 करोड़ के अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में लिप्तता का आरोपी रतुल पुरी ईडी दफ्तर से फरार हो गया। उसे पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया था। लघुशंका के बहाने वह दफ्तर से बाहर निकला और भाग निकला। इस घटना से ईडी अधिकारियों में हड़कम्प मच गया। आनन- फानन में उसकी तलाश भी की गई लेकिन वह हाथ नहीं आया।

गिरफ्तारी की बात सुनते ही हुआ फरार।

बताया जाता है कि रतुल पुरी जांच में सहयोग नहीं कर रहा था। इसपर ईडी अफसरों ने उससे गिरफ्तारी की बात कही थी। यह सुनते ही रतुल लघुशंका के बहाने उठा और दफ्तर से बाहर निकल गया। उसके बाद वह वापस नहीं लौटा। इस घटना से सकते में आए अधिकारियों ने बाद में उसके ठिकानों पर छापे भी मारे गए लेकिन उसका पता नहीं चल सका। हालांकि रतुल की कार और ड्राइवर ईडी को मिल गए।

पैसा रतुल की कम्पनी के खाते में हुआ था ट्रांसफर।

अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले की जांच के दौरान ये खुलासा हुआ था कि दुबई से रतुल पुरी की कम्पनी के खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया था। ईडी इसी बात को लेकर रतुल से पहले पूछताछ कर चुकी है। शनिवार को फिर से उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था।

अधिकारियों की लापरवाही उजागर।

रतुल पुरी के भाग निकलने से ईडी अधिकारियों की लापरवाही उजागर हो गई। जब रतुल को ।गिरफ्तार किया जाना था और यह बात रतुल को बता दी गई थी तो ऐहतियात बरतते हुए उसके साथ सिपाही को भेजा जाना था पर ऐसा नहीं किया गया जिसका रतुल ने फायदा उठाया और वहां से गायब हो गया। आपको बता दें कि पहले भी ईडी के दो अधिकारियों को अगस्ता घोटाले की जांच से हटा दिया गया था। उनपर घोटाले के आरोपी से मिलने के आरोप लगे थे। इस घोटाले के मध्यस्थ मिशेल को पिछले दिनों दुबई से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था।

मप्र के सीएम कमलनाथ का भांजा है रतुल..!

अगस्ता घोटाले में लिप्त कथित आरोपी रतुल पुरी मप्र के सीएम कमलनाथ का भांजा बताया गया है। उसके इसतरह ईडी दफ्तर से फरार होने से जांच अधिकारियों को यकीन हो चला है कि वह इस घोटाले की महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है।

रतुल को मिली अंतरिम राहत।

इस बीच सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक रतुल को दिल्ली की एक अदालत ने अंतरिम राहत दे दी है। रतुल कि गिरफ्तारी पर 29 जुलाई तक अदालत ने रोक लगा दी है। हालांकि अदालत ने ईडी की जांच में सहयोग करने का आदेश भी रतुल को दिया है।

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