इंदौर : जिले में मंगलवार से अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। कलेक्टर मनीष सिंह ने राजस्व पुलिस एवं नगर निगम के अधिकारियों को अनलॉक की गई गतिविधियों के संचालन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर सिंह ने सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि अनलॉक के दौरान जिन गतिविधियों को प्रतिबंध से मुक्त किया गया है यदि उनके संचालन में नियमों का उल्लंघन होता पाया जाता है, तो उन पर पुनः प्रतिबंध लगाया जाएगा तथा उनकी जगह अन्य गतिविधियों को अनलॉक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई दुकानदार कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसकी दुकान सील कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सख्ती जरूरी।
उन्होंने कहा कि जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए प्रशासन द्वारा सख्ती के साथ नियमों का पालन कराया जाना सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए वे कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन जरूर करें एवं 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोग कोविड का वैक्सीन जरूर लगवाएं।
होटल, रेस्टोरेंट को फ़ूड डिलीवरी की छूट नही।
अनलॉक की प्रक्रिया में फ़ूड डिलीवरी को लेकर उपजी भ्रम की स्थिति को कलेक्टर मनीष सिंह ने साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि सोमवार को जारी आदेश में होटल, रेस्टोरेंट और फ़ूड डिलीवरी करने वाली कंपनियों को कोई छूट नहीं दी गई है । कुछ रेस्टोरेंट, होटल और कंपनिया इसे आवश्यक सेवा से जोड़कर फ़ूड डिलीवरी प्रारंभ करना चाहते हैं। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत एफआईआर की जाएगी साथ ही उनका आफिस भी सील किया जाएगा।