कलेक्टर की होटल और मैरिज गार्डन संचालकों को हिदायत, कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से करवाए पालन

  
Last Updated:  July 5, 2021 " 08:52 pm"

इंदौर : इंदौर जिले में कोविड के नियंत्रण के लिये व्यापक एहतियात बरता जा रहा है। इसके मद्देनजर सभी होटल/मैरिज गार्डन संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने यहाँ होने वाले आयोजनों में निर्धारित संख्या के साथ ही वैवाहिक व अन्य आयोजन सुनिश्चित करवाएं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी सुनिश्चित करवाया जाए। सामाजिक दूरी रखी जाए। सभी अतिथि पूरे प्रोटोकॉल के साथ मॉस्क पहनें, यह भी सुनिश्चित हो। आयोजनों में निर्धारित संख्या के अलावा अधिक संख्या होने तथा कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं पाए जाने पर संबंधित होटल/मैरिज गार्डन संचालकों के साथ ही संबंधित आयोजकों के विरूद्ध भी पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। निगरानी के लिए होटल/मैरिज गार्डन में सभी आयोजनों की वीडियोग्राफी होगी। इस वाीडियोग्राफी के आधार पर पुलिस द्वारा निगरानी कर उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई की जाएगी।

यह हिदायत सोमवार को कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा कोविड प्रोटोकॉल के पालन के संबंध में रवींद्र नाट्यगृह में बुलाई गई होटल/मैरिज गार्डन संचालकों की बैठक में दी गयी। बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल, पुलिस अधीक्षक महेशचन्द्र जैन, अपर कलेक्टर पवन जैन और अभय वेड़ेकर, जिला आबकारी अधिकारी राजनारायण सोनी सहित सभी एसडीएम, सीएसपी, आबकारी विभाग के अधिकारी और होटल/मैरिज गार्डन के संचालकगण मौजूद थे।

संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सावधानी बरतना जरूरी।

बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि इंदौर में कोरोना के संक्रमण की स्थिति नियंत्रित है। संक्रमण की वर्तमान स्थिति खराब नहीं हो, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आने वाले समय में कोरोना संक्रमण फैले नहीं, इसके लिये विशेष सावधानी एवं सतर्कता रखने की जरुरत है। देखने में यह आ रहा है कि वैवाहिक समारोह में निर्धारित संख्या से अधिक लोग शामिल हो रहे हैं। यह लोग मॉस्क का उपयोग भी सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सभी होटल/मैरिज गार्डन संचालकों से कहा कि वे अपने यहाँ आयोजित होने वाले समारोह में मेहमानों की संख्या निर्धारित रहे, सभी लोग मॉस्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यह सुनिश्चित करें। सभी होटल/मैरिज गार्डन संचालकों से कहा गया है कि वे आयोजनों की वीडियोग्राफी करवाकर उसकी रिकार्डिंग संबंधित थाने में प्रतिदिन दें। रिकॉर्डिंग के आधार पर पुलिस निगरानी करेगी। उल्लंघन पाए जाने पर होटल/मैरिज गार्डन संचालकों तथा संबंधित आयोजकों के विरूद्ध पुलिस कार्रवाई करेगी। बैठक में बताया गया कि विवाह समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की ही अनुमति है। इस संबंध में और विस्तृत आदेश जारी किये जा रहे हैं।

कोविड प्रोटोकॉल सम्बन्धी सूचना पट लगाएं।

बैठक में पुलिस अधीक्षक महेशचन्द्र जैन ने कहा कि सभी होटल/मैरिज गार्डन संचालकों का दायित्व है कि वे उनके संस्थान में आने वाले लोगों को कोविड अनुकूल व्यवहार के प्रति जागरुक करें। इसके लिये वे चेतावनी और शासन/प्रशासन के आदेशों संबंधी सूचना पटल भी सहज दृश्य स्थल पर पठनीय रूप से लगाए। उन्होंने कहा कि होटल/मैरिज गार्डन संचालकों द्वारा हर एक आयोजन की वीडियोग्राफी करायी जाएगी। यह वीडियोग्राफी उन्हें प्रतिदिन संबंधित थाने में देना होगी। उल्लंघन पाये जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

बार में भी हो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन।

बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह ने निर्देश दिए कि सभी बार में भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य रूप से कराएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी बार निर्धारित समय के पश्चात खुले नहीं रहें। इस संबंध में उन्होंने आबकारी विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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