सिंघार के खिलाफ उनकी पत्नी द्वारा लगाई उत्पीड़न की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की।
नई दिल्ली : मध्यप्रदेश के आदिवासी नेता और पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के खिलाफ लगी महिला उत्पीड़न की याचिका सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी।सिंघार के खिलाफ उनकी पत्नी ने यह याचिका लगाई थी। विधानसभा चुनाव परिणामों के पहले आए इस फैसले को सिंघार की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है
बता दें कि आदिवासी विधायक और कांग्रेस के नेता उमंग सिंघार के खिलाफ उनकी पत्नी ने महिला प्रताड़ना सहित अन्य आरोप लगाए थे। सिंघार द्वारा इस प्रकरण को खारिज करने के लिए हाई कोर्ट जबलपुर में एक याचिका दायर की थी। हाइकोर्ट उनके खिलाफ दर्ज प्रकरण को रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सिंघार की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से सिंघार को बड़ी राहत मिली है।