कोरोना संक्रमितों की जानकारी सार्वजनिक करने पर होगी एफआईआर

  
Last Updated:  May 24, 2020 " 02:52 pm"

उज्जैन : राज्य शासन ने कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की जानकारी सार्वजनिक प्लेटफार्म पर उपलब्ध नहीं कराने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। भारत सरकार ने भी संक्रमित व्यक्तियों की जानकारी के बारे में गोपनीयता बरतने के निर्देश पूर्व में ही दिए हैं। किसी भी संक्रमित व्यक्ति की जानकारी सार्वजनिक प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराना नियम विरूद्ध है।
राज्य शासन के विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी सह स्वास्थ्य आयुक्त फैज अहमद किदवई ने प्रदेश के सभी संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर्स एवं सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इस प्रकार की कोई जानकारी सार्वजनिक प्लेटफार्म पर उपलब्ध न कराई जाये और यदि पूर्व में इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई गई हो तो ऐसे प्रकरणों की जानकारी को सार्वजनिक प्लेटफार्म से तत्काल विलोपित कराया जाए।

नाम सार्वजनिक करने पर दर्ज होगी एफआईआर।

उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने स्पष्ट किया है कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की जानकारी यदि सार्वजनिक प्लेटफार्म तथा व्हाट्सअप पर शेयर की जाती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की जायेगी। कलेक्टर ने कहा है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना पॉजीटिव व्यक्तियों की जानकारी सार्वजनिक न की जाए।

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