गल्ले से रुपए चुराने वाली महिला का जमानत आवेदन खारिज

  
Last Updated:  September 30, 2020 " 04:02 pm"

इंदौर : महेन्‍द्रपाल सिंह न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर की अदालत ने थाना गांधीनगर के अप.क्र.353/2020 धारा 381 भादवि में गिरफ्तार आरोपी आरती मिश्रा पति स्‍व. उमाशंकर मिरा उम्र 42 साल निवासी 105 हरिदर्शन अपार्टमेंट रामकमल रेसीडेंसी गांधी नगर की ओर से पेश जमानत आवेदन खारिज कर उसे जेल भिजवा दिया। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख ने बताया कि अभियोजन की ओर से एडीपीओ रीमा मोरे ने जमानत आवेदन का विरोध किया।
आरोपी महिला ड्रीम वर्ल्‍ड रिसोर्ट में हाउसकीपिंग का काम करती है। उसने 26 सितंबर को रिसोर्ट के रिसेप्‍शन पर रखे हुए गल्ले से तीन हजार रुपए चुरा लिए थे। सीसीटीवी कैमरे में आरोपी महिला आरती के चोरी करने पुष्टि हुई।रिसोर्ट के मैनेजर की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपी महिला को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया।

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