गुलशन कुमार हत्याकांड में मुख्य आरोपी की उम्रकैद की सजा बरकरार, सेशन से बरी हुए आरोपी को भी आजीवन कारावास

  
Last Updated:  July 1, 2021 " 06:47 pm"

मुम्बई : गुलशन कुमार हत्या के मामले से जुड़ी याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इसमें मर्डर के एक दोषी अब्दुल रऊफ उर्फ दाऊद मर्चेंट की सजा को बरकरार रखा गया है। अब्दुल रऊफ अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का साथी है। उसे सेशन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी. हाई कोर्ट ने साफ कहा कि अब्दुल रऊफ किसी तरह की उदारता का हकदार नहीं है क्योंकि वह पहले भी पैरोल के बहाने बांग्लादेश भाग गया था।

जानकारी मिली है कि राशिद मर्चेंट (रऊफ का भाई), जिसे सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया था, उसे भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

अगस्त 1997 में हुई थी गुलशन कुमार की हत्या।

टी-सीरीज कंपनी के मालिक गुलशन कुमार की 12 अगस्त 1997 में मुंबई के जुहू इलाके में हत्या कर दी गई थी।उन्हें मंदिर के बाहर 16 गोलियां मारी गई थीं। इसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, वहीं कुछ पर मुकदमे चल रहे हैं। जस्टिस जाधव और जस्टिस बोरकर ने याचिका पर फैसला सुनाया।

पैरोल से भागा था अब्दुल रऊफ।

अब्दुल रऊफ को गुलशन कुमार हत्या के केस में दोषी ठहराया गया था। अप्रैल 2002 में उसे उम्रकैद की सजा मिली थी। फिर 2009 में वह पैरोल लेकर बाहर आया और बांग्लादेश भाग गया। बाद में उसे बांग्लादेश से भारत लाया गया था।

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