गौतमपुरा थाना क्षेत्र में धारा 144 लागू। चांदनखेड़ी में हालात नियन्त्रण में

  
Last Updated:  December 30, 2020 " 08:47 pm"

इंदौर : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने आगाह किया है कि ज़िले में कहीं भी क़ानून व्यवस्था का उल्लंघन करने पर प्रशासन द्वारा कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर के निर्देश पर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी इंदौर अजयदेव शर्मा ने जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु थाना गौतमपुरा क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत चांदनखेडी, धर्माट, रुद्राख्या, सुनाला, देवराखेडी, नगर परिषद गौतमपुरा तथा नगर परिषद सांवेर क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है।
जारी आदेशानुसार उक्त थाना क्षेत्र सीमा के अन्तर्गत पांच या पांच से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम दण्डाधिकारी की अनुमति के एकत्रित नहीं हो सकेंगे। इस क्षेत्र में ड्युटी पर उपस्थित पुलिस सशक्त सेनाएं/अधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य के द्वारा संघात्मक, धारदार हथियार, आग्नेय शस्त्र न तो धारण किये जाएंगे और न ही उनका परिवहन किया जाएगा।प्रतिबन्धित क्षेत्र में कोई भी जूलूस/आमसभा/रैली/ धरना प्रदर्शन/ अन्य गतिविधियां बिना पूर्व एवं सक्षम अनुमति के नहीं की जा सकेंगी। किसी भी व्यक्ति, समूह के द्वारा किसी वर्ग, धर्म, व्यक्ति विशेष या दल विशेष के विरूद्ध कोई भी क्षुब्धता पूर्ण नारेबाजी या आपसी आक्रोश को बढ़ावा देने वाली कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोई भी ऐसा कार्य जिससे जन आक्रोश व लोकशांति को प्रभाव पड़ता हो, नहीं किया जाएगा।
बता दें कि 29 दिसम्बर को (अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के संबंध में ) धर्माट से चांदनखेडी, कनवासा, सुनाला से वापस रुद्राख्या होकर खडोत्या तक जनजागरण वाहन रैली का आयोजन किया गया था। ग्राम चांदनखेडी में पथराव किए जाने से रैली में शामिल कुछ लोग घायल हो गए थे। इस घटना से साम्प्रदायिक तनाव के हालात बन गए थे। हालांकि भारी पुलिस बल के साथ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मोर्चा संभाल लिए जाने से हालात काबू में आ गए।
उपरोक्त घटनाक्रम को देखते हुए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी इंदौर द्वारा जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।यह आदेश 29 दिसम्बर 2020 से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लघंन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।

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