चरित्र शंका में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास

  
Last Updated:  March 12, 2024 " 08:52 pm"

इंदौर : पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।

जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायालय- अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (विदयुत अधि.) क्रमांक 7 इन्दौर (मध्य प्रदेश), ने ।थाना मल्हारगंज, इन्दौर के अपराध क्रमांक 16/2018 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी रफीक खान उम्र 35 वर्ष निवासी – मल्हारगंज, इंदौर को धारा 302 भा.दं.सं. में आजीवन कारावास व कुल 2000/ रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक श्रीमती अविसारिका जैन द्वारा ।की गई।

आरोपी रफीक ने 08 जनवरी 2018 को अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। मृतका के चचेरे भाई अतीक की रिपोर्ट पर थाना मल्हारगंज पुलिस ने अपराध क्रमांक 16/18 अंतर्गत धारा 302 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया था विवेचना के आरोपी रफीक को गिरफतार कर अनुसंधान के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था, जिस पर से आरोपी को दोषी पाते हुए उक्त दंड से दंडित किया गया।

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