चुनाव प्रचार संबंधी बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स लगाने हेतु लेना होगी अनुमति – कलेक्टर

  
Last Updated:  June 3, 2022 " 07:55 pm"

इंदौर : राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। घोषित कार्यक्रमानुसार इन्दौर नगर निगम सहित जिले के सभी 8 नगर परिषदों में 6 जुलाई को मतदान होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह ने सभी राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों और अन्य व्यक्तियों को होर्डिग्स/विज्ञापन सामग्री लगाने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

जारी आदेशानुसार किसी प्रकार के अनाधिकृत कट-आउट, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स, झण्डियां एवं अन्य प्रचार सामग्री लगाई जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा प्रचलित विज्ञापन नीति के अन्तर्गत शहर में विभिन्न स्थानों पर विज्ञापनों के होर्डिग्स पर विज्ञापन प्रदर्शन की अनुमतियां दी गई है। यह अनुमतियां विभिन्न विज्ञापन एजेन्सियों अथा बी.ओ.टी.ऑपरेटर को प्रदान की गई है, जिनसे मासिक एक मुश्त शुल्क निगम द्वारा लिया जाता है । दिन-प्रतिदिन लगाए जाने वाले विज्ञापनों पर सामान्यतः सबंधित स्थानीय निकाय से अनुमति नहीं ली जाती है। नगरीय निकाय आम निर्वाचन के दौरान ऐसे सभी वैध तथा अनुमति प्राप्त स्थानों पर किसी भी प्रकार की चुनाव से संबंधित अथवा राजनैतिक विज्ञापनों के प्रदर्शनों के लिए निगम से पूर्व अनुमति / अनापत्ति लेना अनिवार्य होगा। विज्ञापन हेतु कुल आरक्षित स्थानों में से 70 प्रतिशत स्थान निर्वाचन से सम्बन्धित प्रचार-प्रसार हेतु आरक्षित रखे जाएंगे। शेष 30 प्रतिशत पूर्वानुसार अनुमति हेतु मुक्त रहेंगे । इन 70 प्रतिशत में से कम से कम 10 प्रतिशत निर्दलीय अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित रखे जाएंगे। यदि इनमें आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो फिर अन्य को आवंटन किया जा सकेगा। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्राथमिकता दी जायेगी । इस आरक्षण में यह भी ध्यान रखा जायेगा, कि किसी एक दल या अभ्यर्थी को 40 प्रतिशत से ज्यादा स्थान आवंटित न होने पाये। विज्ञापन एजेन्सी अभ्यर्थी / राजनैतिक दलों से इन विज्ञापन हेतु सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित दर से राशि लेगी।
संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा यह अनुमतियां 02 चरणों में जारी की जाएगी। प्रथम चरण वर्तमान से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटन के पूर्व तक रहेगा वहीं दूसरा चरण, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटन से प्रारम्भ होकर मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व तक रहेगा। प्रथम चरण में राजनीतिक दलों को तथा द्वितीय चरण में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को यह अनुमति प्रदान की जाएगी।

संबंधित स्थानीय निकाय के क्षेत्राधिकार के समस्त वैध विज्ञापन स्थानों पर राजनैतिक विज्ञापन /चुनाव संबंधी विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए व्यक्ति, संस्थाओं, उम्मीदवारों, दलों द्वारा निर्धारित प्रारूप में संबंधित स्थानीय निकाय को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ प्रचार / विज्ञापन बोर्ड पर लिखी जाने वाली भाषा / मेटर भी बताना होगा, जिसके आधार पर संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा विहित शर्तो के अधीन अनुमति / अनापत्ति पत्र जारी किया जाएगा।
संबंधित स्थानीय निकाय की अनुमति /अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर विभिन्न विज्ञापन एजेंसिया अपनी निर्धारित शर्ते / शुल्क प्राप्त कर आवेदित व्यक्ति, संस्था, उम्मीदवार के हित में, वैध स्थानों पर चिन्हित शर्तों के अनुरूप राजनैतिक विज्ञापन प्रदर्शित कर सकेंगे।
संबंधित स्थानीय निकाय अपनी अधिकृत विज्ञापन एर्जेन्सियों से सलाह उपरान्त विभिन्न स्थानों पर अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों द्वारा प्रदर्शित होने वाले विज्ञापनों के लिये निर्वाचन अवधि हेतु विज्ञापन की मानक दरों का निर्धारण करेंगे एवं जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रेषित करेंगे, ताकि उक्त पर किया गया व्यय अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय की गणना में सम्मिलित किया जा सके।
संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा अनुमति/अनापत्ति प्रदान करते समय अभ्यर्थी/राजनैतिक दल से निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई शुल्क प्राप्त नहीं किया जाएगा। यह अनुमति/अनापत्ति पूर्व से स्वीकृत सूचीबद्ध स्थानों के लिए ही दी जा सकेगी।

राजनैतिक विज्ञापन हेतु अनुमतियां निर्वाचन अवधि में जारी की जा सकेगी। विज्ञापन एजेंसी अभ्यर्थियों / राजनैतिक दलों से उक्तानुसार संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित दर से ही राशि वसूल कर सकेंगे।
यह आदेश सम्पूर्ण इन्दौर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में लागू होगा। नगर निगम क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम, नगर परिषद क्षेत्र में संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी तद्नुसार व्यवस्था कर अवगत करायेंगे। संबंधित स्थानीय निकाय के लिए निर्धारित नीति के अनुरूप ही राजनैतिक दलों / उम्मीदवारों को विज्ञापन हेतु सशुल्क अनुमतियां दी जा सकेंगी ।

नगर निगम / ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय, सार्वजनिक सामुदायिक भवन / सम्पत्ति अथव भूमि पर किसी भी प्रकार का राजनैतिक विज्ञापन / प्रचार प्रतिबंधित रहेगा।

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी निजी भवनों पर भवन स्वामी की लिखित सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही झण्डे, बैनर, अस्थाई फ्लेक्स बोर्ड भवन स्वामी की दीवार पर लगा सकते हैं । इसके लिये आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी को संबंधित स्थानीय निकाय से अनुमति प्राप्त करें तथा संलग्न प्रोफार्म में जानकारी निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

उक्त झण्डे, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स बोर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जाए जिससे कि विभिन्न समुदायों में असंतोष उत्पन्न होकर लोक न्यूसेंस की संभावना उत्पन्न हों।
संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा ऐसे उपलब्ध स्थलों की सूची का विज्ञापन कर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। यदि किसी एक स्थल हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो लॉटरी निकालकर आवंटन किया जाएगा।

कलेक्टर मनीष सिंह ने निर्देश दिये है कि यह भी सुनिश्चित किया जाये कि अनुमति दी जाने में किसी एक व्यक्ति/दल का एकाधिकार नहीं हो एवं समस्त राजनैतिक दलों एवं व्यक्तियों को अनुमति प्राप्त करने/विज्ञापन प्रदर्शन का समान अवसर मिले।

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