इंदौर : जानलेवा हमले के 3 सह आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए 7-7 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दण्डित किया है। वारदात जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में सात वर्ष पूर्व घटित हुई थी।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी मोहम्मद अकरम शेख ने बताया की 21मई 2012 को जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के बापू नगर में आरोपीगण मुन्ना पिता मोहनलाल, प्रमोद उर्फ बबलू पिता मोहनलाल और लकी उर्फ बम पिता तेजराम के साथ मिलकर नाबालिग आरोपी ने सिकंदर, नितिन व राहुल के साथ गाली- गलौज करने के साथ चाकू से हमला कर प्राणघातक चोटें पहुंचाई गई। फरियादी नितिन की शिकायत पर जूनी इंदौर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग आरोपी का केस बाल न्यायालय में चलाया गया जबकि तीनों सह आरोपियों के खिलाफ जिला अदालत में चार्जशीट पेश की गई। सुनवाई के बाद अभियोजन पक्ष के तर्क, गवाह और सबूतों को मान्य करते हुए तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश तनवीर अहमद खान की अदालत ने मुन्ना, प्रमोद उर्फ बबलू और लकी उर्फ बम को दोषी करार देते हुए 7-7 साल के सश्रम कारावास व 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अविसारिका जैन ने पैरवी की।
जानलेवा हमले के तीन सह आरोपियों को 7- 7 साल की सजा
Last Updated: December 4, 2019 " 06:12 pm"
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