इन्दौर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दिनेश कुमार पालीवाल के मार्गदर्शन में 10 अप्रैल 2021 को जिला न्यायालय इंदौर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला प्राधिकरण के सचिव मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस लोक अदालत में क्लेम, सिविल, विद्युत, धारा 138 के चेक अनादरण,, वैवाहिक, श्रम, राजीनामा योग्य दाण्डिक, भू-अर्जन, जलकर आदि के साथ प्री-लिटिगेशन मामलों को आपसी समझौते हेतु रखा जाएगा।
नेशनल लोक अदालत में नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद, नगर परिषद के सम्पत्तिकर, जलकर के मामलों में अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को छूट का लाभ मिल सकेगा। बताया गया कि सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया है,में अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसी तरह संपत्ति कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50 हजार से एक लाख रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट तथा कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार से 50 हजार रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट तथा ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
सम्पत्तिकर/जलकर में यह छूट मात्र एक बार ही दी जाएगी। उपरोक्त छूट वर्ष 2019-20 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। उपभोक्ता छूट के बाद अधिकतम दो किश्तों में राशि जमा करवा सकेंगे। इसमें 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करवाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त छूट वर्ष 2021 में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिये ही मान्य होगी।