वाराणसी : ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में स्थानीय जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष की कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर के साथ दो नए विशेष कमिश्नरों की भी नियुक्ति की है। अदालत ने पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक मस्जिद के कमीशन की कार्रवाई पूरी नहीं होती, तब तक सर्वे जारी रहेगा।
मस्जिद के चप्पे-चप्पे का होगा सर्वे।
कोर्ट ने मस्जिद के हर हिस्से का का सर्वे करने का आदेश दिया है। इस कार्रवाई को सख्ती के साथ पूरी करने का आदेश भी दिया गया है। कोर्ट ने साफ किया कि कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को नहीं हटाया जाएगा। यही नहीं, मस्जिद में सर्वे का काम 17 मई से पहले पूरा किया जाएगा। 56 ( ग ) के आधार पर मुस्लिम पक्षकारों ने कोर्ट कमिश्नर को बदलने की की थी मांग जिसे सिविल जज ने खारिज किया।
दो विशेष कमिश्नर किए नियुक्त।
अदालत ने मुस्लिम पक्ष की कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग को खारिज करते हुए दो और विशेष कमिश्नर नियुक्त किए हैं। विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह को विशेष कमिश्नर नियुक्त किया गया है। विशाल सिंह की गैरमौजूदगी में अजय प्रताप सहायक कमिश्नर होंगे।
विरोध करने वालों के खिलाफ दर्ज होगा केस।
कोर्ट ने आदेश दिया है कि सर्वे की कार्रवाई सुबह 8-12 तक होगी। जो विरोध करेगा उसपर कार्रवाई करना होगा।
इससे पहले सर्वे का जिन लोगों ने विरोध किया था उन पर मुकदमा करने का आदेश भी कोर्ट ने जिला प्रशासन को दिया है।