ट्रक लूट की योजना बनाते पकड़े गए आरोपी का जमानत आवेदन खारिज

  
Last Updated:  September 22, 2020 " 05:35 pm"

इंदौर : सोनल पटेल तृतीय अपर सत्र एवं जिला न्‍यायाधीश महू की अदालत ने थाना किशनगंज के अपराध क्रमांक‍ 530/2020 धारा 399,402 भादवि व 25/27 आर्म्‍स एक्ट के आरोपी कीर्ती राठौड पिता किशोरलाल राठौड उम्र 35 साल निवासी छोटा नागदा, मंडी रोड जिला धार के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। जिला अभियोजन अधिकारी मोहम्मद अकरम शेख ने बताया कि अभियोजन की ओर से एडीपीओ आनन्‍द नेमा ने न्‍यायालय के समक्ष तर्क रखे कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो वह फिर से इस प्रकार का अपराध करेगा।वह साक्षियों को डराएगा व धमकाएगा। अपराध गंभीर प्रकृति का हैं। न्‍यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त कर दिया।
अभियोजन के अनुसार 02-08-2020 को थाने से इलाका भ्रमण हेतु रवाना होकर थाना प्रभारी टीही फाटा फोरलेन पहुचे तो मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि, कार क्र. MP09 GY 4987 टाटा टियागों स्‍लेटी रंग पर कुछ संदिग्‍ध व्‍यक्ति हथियार सहित राऊ पीथमपुर रोड पर ट्रक को लुटने की फिराक में हैं। उक्‍त सुचना के आधार पर हमराही फोर्स की मदद से दबिश को योजना बनाई गई। टिही फाटे पर कार क्र MP09 GY 4987 के पास दो व्‍यक्ति खडे मिले जो पुलिस को देखकर भागने लगे जिन्‍हें दबिश देकर पकडा गया। चालक सीट पर बैठे व्‍यक्ति से पुछताछ करते अपना नाम सलमान पिता उमर खान तथा कार की अगली सीट पर बैठे व्‍यक्ति ने अपना नाम राजपालसिंह पिता हनुमानसिंह बताया। पिछली सीट पर बैठे तीन व्‍यक्तियों ने अपना नाम रीतेश, कीती राठौड, दीपांशु बताया। इनकी तलाशी करने पर सलमान की लोअर में एक देशी पिस्‍टल जिसमें एक जिन्‍दा कारतूस व एक मैगजीन मिला, राजपालसिंह के लोअर के दाहिने जेब में एक देशी पिस्‍टल मिली, कार में पीछे बैठे दीपांशु की जेब में एक चमकदार धारदार छुरा, रीतेश की जेब से भी एक चमकदार धारदार चाकू मिला ।भागे दोनों व्‍यक्तियों का नाम महिदपुर व दूसरे व्‍यक्ति का नाम बब्‍लू होना बताया। पूछताछ करने पर सभी ने कीमती सामान लेकर आने वाले ट्रक को लूटकर ट्रक सहित ले जाने की योजना को स्‍वीकार किया । पकडे गए पॉचों व्‍यक्तियों से उनके पास मिले हथियारों के वैध लायसेंस व परमिट के संबंध में पूछताछ करने पर नही होना बताया । आरोपियों का कृत्‍य अपराध धारा 399,402 भादवि व 25/27 आर्म्‍स में दण्‍डनीय होने से अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।

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