ठेकेदार की हत्या करने वाले तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

  
Last Updated:  April 7, 2023 " 04:45 pm"

इंदौर : हम्माली को लेकर हत्या करने वाले तीन हत्यारों को सत्र न्यायालय इंदौर ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्यारों के नाम गोलू उर्फ विकास पुत्र रवींद्रनाथ तिवारी, अक्षय पुत्र रवींद्रनाथ तिवारी और अमित पुत्र अभिमन प्रसाद पासवान तीनों निवासी राहुल गांधी नगर लसूड़िया हैं।

वारदात 25 मई 2019 की है। दोपहर करीब एक बजे ठेकेदार बबलू उर्फ ओमप्रकाश अपने मजदूरों के साथ मोटर साइकिल पर जा रहा था। जब वह लोहा मंडी के करीब पहुंचा तो तीनों आरोपितों ने मोटर साइकिल रोकी और हम्माली को लेकर विवाद करने लगे। विवाद के दौरान ही तीनों आरोपितों ने चाकू और कैंची से बबलू पर हमला कर दिया। आसपास के लोग बबलू को लहूलुहान स्थिति में निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

12 गवाहों के हुए बयान।

पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एजीपी दीपमाला राजपूत ने अभियोजन की तरफ से 12 गवाहों के बयान करवाए। सत्र न्यायाधीश कमलेश सनोडिया ने तीनों आरोपितों को आजीवन कारावास और डेढ़-डेढ़ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

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