ठेलों पर ध्वनि विस्तारक यन्त्र लगाकर सामान बेचने पर प्रतिबंध

  
Last Updated:  October 2, 2021 " 10:08 am"

इंदौर : प्रभारी कलेक्टर प्रतिभा पाल ने ठेलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के जरिए सब्जी, फल या अन्य सामान बेचे जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत ये प्रतिबन्ध लगाया गया है। शहर में लगातार शिकायतें मिल रही थी कि फल, सब्जी और अन्य सामग्री के ठेलों और रिक्शों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर इतना शोरगुल पैदा किया जाता है कि लोगों को परेशानी होने लगती है। इसे देखते हुए सामान बेचने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
नगर निगम पहले समझाइश देकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बंद कराने की मुहिम चलाएगा। बाद में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि शहर के अधिकांश सब्जी मार्केट और अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिससे वहां से गुजरने वाले और आसपास रहने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए ही प्रभारी कलेक्टर ने उक्त आदेश जारी किया है।

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