देवास कलेक्टर शुक्ला को मानव अधिकार आयोग ने किया तलब

  
Last Updated:  June 2, 2022 " 04:38 pm"

भोपाल : मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा चार अलग-अलग मामलों में कलेक्टर देवास चन्द्रमौली शुक्ला को 14 जुलाई 2022 को आयोग में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण व प्रतिवेदन देने के आदेश दिए गए हैं। आयोग द्वारा चन्द्रमौली शुक्ला को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ उनके खिलाफ पांच हजार रूपये का नामजद जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। नोटिस एवं नामजद जमानती गिरफ्तारी वारंट की तामीली पुलिस अधीक्षक, देवास के माध्यम से कराई जायेगी। आयोग के प्रकरण क्र. 606/देवास/2020, प्रकरण क्र. 610/देवास/2020, प्रकरण क्र. 2405/देवास/2021 एवं प्रकरण क्र. 5484/देवास/2021 में कई पदीय स्मरण पत्र एवं नामजद स्मरण पत्र देने के बावजूद भी प्रतिवेदन न देने के कारण कलेक्टर देवास चन्द्रमौली शुक्ला को 14 जुलाई 2022 को आयोग में स्वयं उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

Facebook Comments

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *