इंदौर : दो नाबालिग बालिकाओं को बहला- फुसलाकर ले जाने और उनके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है।
जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख ने बताया कि दिनांक 23.06.2021 को न्यायलय विशेष न्यायाधीश श्रीमती नीलम शुक्ला, जिला इंदौर द्वारा थाना तेजाजी नगर के अपराध क्रमांक 389/2017 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी मनोज पिता रजान तडवी जाति भील आयु 19 वर्ष निवासी ग्राम जामुनिया सेंधवा जिला बडवानी को धारा 366 भादवि में 7 वर्ष का कारावास एवं 2000/- रूपये का अर्थदंड तथा अर्थदंड की राशि की अदायगी न किये जाने पर अतिरिक्त 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 376(2)(एन) भादवि में 10 वर्ष का कारावास एवं जुर्माने की राशि की अदायगी न किये जाने पर 2 वर्ष का सश्रम कारावास भुगताए जाने का निर्णय पारित किया गया। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर पैरवी सुशीला राठौर, विशेष लोक अभियेाजक द्वारा की गई।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14.10.2017 को फरियादिया ने पुलिस थाना तेजाजी नगर में इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक 13.10.17 की रात में खाना खाकर हम लोग सो गये थे। रात्रि करीबन 02:00 बजे उठकर देखा तो दोनों बालिकाएँ सो रही थीं। इसके उपरांत जब सुबह 06:00 उठकर देखा तो दोनों नहीं दिखी। आसपास तलाशी किये जाने पर नहीं मिली। दोनों बालिकाएं हमें बिना बताएं कही चली गई उसके पश्चात आरोपी धमेंद्र का फोन आया था और उसने बताया था कि तुम्हारी दोनों बालिकाएं मनोज के पास में हैं। दोनों बालिकाओं को धमेंद्र बहला फुसलाकर ले गया और उनके साथ दुष्कर्म किया था। जिस पर आरोपीगण के विरूद्ध थाने में धारा 366, 363, 376(2)(एन) भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना उपरांत चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिस पर आरोपी मनोज को उक्त दंड से दंडित किया गया।