इंदौर : अवयस्क बालिका के साथ दुराचार करनेवाले मूल महेश्वर निवासी आरोपी को अदालत ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया है।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख ने बताया कि मामला किशनगज थाना क्षेत्र का है। बीते वर्ष 15 नवम्बर 2018 की रात पीड़िता अपने माता- पिता के साथ सो रही थी। देर रात पिता लघुशंका के लिए उठे तो बेटी कमरे में नहीं थी। गांव में और नाते- रिश्तेदारों के यहां खोजबीन के बाद भी जब बेटी नहीं मिली तो पिता ने किशनगज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पिता ने आशंका जताई कि कन्हैया उर्फ करण उसकी बेटी को बहला- फुसला कर ले गया है। पुलिस ने कन्हैया उर्फ करण को गिरफ्तार कर नाबालिग बालिका को बरामद कर लिया। मेडिकल में बालिका के साथ दुष्कर्म होना पाया गया। इसपर पुलिस ने विवेचना पूरी कर चार्जशीट अदालत में पेश की। तृतीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश महू ने सुनवाई के बाद कन्हैया उर्फ करण उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम कुम्भया, तहसील महेश्वर जिला खरगौन को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और और अर्थदंड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक आनंद नेमा द्वारा की गई।
नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल का सश्रम कारावास
Last Updated: December 4, 2019 " 10:08 am"
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