नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को 10- 10 वर्ष का सश्रम कारावास

  
Last Updated:  September 14, 2022 " 09:12 pm"

इंदौर : बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कृत्य करने वाले आरोपियों को अदालत ने 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है।

जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायालय- श्रीमती सुरेखा मिश्रा, तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) इंदौर की अदालत ने थाना द्वारकापुरी के अपराध क्रमांक 261/2017 जिला इंदौर में निर्णय पारित करते हुए आरोपी (1) राहुल को धारा 363, 366 क, 376(2)(एन) भादवि तथा 5(एल)/6 पॉक्सो् एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व आरोपी लखन को धारा 363,366 सहपठित 109,376(2)(एन) सहपठित 109 भादवि एवं 17 पॉक्सो 3 एक्ट में 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोनों आरोपियों को कुल 4500 रूपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया । प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर एवं एडीपीओ पदमा जैन द्वारा की गई।

अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 06/09/2017 को बालिका की मॉ ने उसके भतीजे के साथ उपस्थित होकर पुलिस थाना द्वारकापुरी में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी लडकी, जिसकी उम्र 16 वर्ष 08 माह है, आज शाम करीब 7 बजे घर में खाना बनाते समय अचानक बिना बताए कहीं बाहर चली गई, जिसकी तलाश आसपास व रिश्तेनदारों में की पर कोई पता नहीं चला। उसे आशंका है कि ऋषि पैलेस कॉलोनी का लडका राहुल उसकी लडकी को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है । बालिका की मां की रिपोर्ट पर पुलिस थाना द्वारकापुरी में अपराध क्रं.261/17 अंतर्गत पंजीबद्ध कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध धारा 363,366,376डी,376(2)(एन) भादसं एवं धारा 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट 1 के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया । जिस पर से आरोपीगणों को उक्त सजा सुनाई गई।

Facebook Comments

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *