इंदौर : इंदौर में नामी कम्पनियों के नाम पर नकली गुटखे का संग्रह एवं विक्रय करने वाले आरोपी को दोषी पाते हुए कोर्ट ने 6 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। लगभग सात साल पहले केस दर्ज किया गया था।
जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख ने बताया कि खाद्य अधिकारी जिला इंदौर के प्रकरण क्रमांक 6037/2013 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में निर्णय पारित करते हुए स्पेशल मजिस्ट्रेट राकेश कुमार पाटीदार की अदालत ने आरोपी खूबचन्द्र पिता आसुदामल पागारानी उम्र 47 साल निवासी 17, साधु वासवानी नगर इंदौर को धारा 59 के तहत 6 माह का कठोर कारावास व 10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अर्थदण्ड की राशि अदा न किए जाने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगते जाने का भी आदेश दिया गया। इसके अलावा धारा 51, 52 एवं 58 में भी 10,000-10,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से पैरवी अमित गोयल एडीपीओ द्वारा की गई।
नामी कम्पनियों के नाम पर नकली गुटखे का विक्रय करने वाला आरोपी कारोबारी कठोर करावास और अर्थदंड की सजा से दण्डित
Last Updated: January 11, 2021 " 12:35 am"
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