नियमों के उल्लंघन पर बीयर बार के खिलाफ प्रकरण दर्ज

  
Last Updated:  January 3, 2023 " 07:37 pm"

आबकारी जिला इंदौर की कार्रवाई।

देर रात आगरा-बॉम्बे हाइवे पर शराब तस्करी रोकने के लिए आबकारी दल व्दारा वाहन और कंटेनर किए गए चेक।

इंदौर : कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी के निर्देश पर इंदौर जिले में शराब के अवैध विक्रय, परिवहन तथा अवैध भण्डारण के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में आबकारी विभाग के अमले द्वारा रात में निर्धारित समय के बाद भी खुले सुरभि एफ.एल. 3 बीयर बार पर कार्रवाई कर प्रकरण दर्ज किया गया।

इसी तरह आबकारी विभाग के वृत प्रभारियों व्दारा होटल /ढाबों एवं हाथ भट्टी कच्ची शराब विक्रय करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए कुल 19 प्रकरण आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1), 36 (A) एवं (B) के तहत कायम किए गए।

सहायक आबकारी आयुक्त मनीष खरे बताया कि उक्त प्रकरणों में देशी मदिरा के 68 पाव,विदेशी मदिरा के 20 पाव, 38 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, 135 किलोग्राम महुआ लाहान एवं 05 किलोग्राम गीली भांग जप्त की गई। जब्त मुद्देमाल की कीमत लगभग 36 हजार रूपये बताई गई है। इसके अतिरिक्त वृत महू’अ’ ,महू ‘ब’ एवं वृत देपालपुर के सहायक जिला आबकारी अधिकारी कमल सिंह सिकरवार, लखनलाल ठाकुर एवं दिलीप खंडाते के नेतृत्व में टोल नाके आगरा मुम्बई हाइवे पर अंतर्राज्यीय शराब तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए वाहन एवं कंटेनरों की जांच की गई। इसके साथ ही आबकारी बल महू अ एवं ब उप निरीक्षक मनीष राठौर, सुनील मालवीय एवं मुख्य आरक्षक /आरक्षक के साथ ग्राम पिगडम्बर, उमरिया, कोदरिया व अन्य स्थानो पर दबिश देकर प्रकरण कायम किए। दस जगह,छापे मारकर 07 लीटर हाथ भट्टी शराब महुआ लहान जब्त किया गया। बरामद सामान का बाजार मूल्य लगभग 19 हजार 400 रुपये है। आबकारी द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी है।

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