नियम- शर्तों के साथ धर्मस्थलों को खोलने की दी गई अनुमति, सराफा चौपाटी को भी मिली हरी झंडी

  
Last Updated:  September 29, 2020 " 01:27 am"

इंदौर : करीब 6 माह से बंद धर्मस्थलों को खोलने का आदेश कलेक्टर ने जारी कर दिया है। इसी के साथ सराफा चौपाटी को खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि ये अनुमति टेक अवे बेसिस पर होगी।

नियम- शर्तों के साथ दी गई अनुमति।

कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा जारी आदेशानुसार मन्दिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे में आम श्रद्धालु दर्शन- पूजन कर सकेंगे। हालांकि इस दौरान मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। बड़े धर्मस्थलों में गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। धर्मस्थल के प्रबंधकों की ये जिम्मेदारी होगी कि वे नियम- शर्तों का पालन सुनिश्चित कराएं।

अन्नक्षेत्र में 6 फ़ीट की रखनी होगी दूरी।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिन धर्मस्थलों में अन्नक्षेत्र चलाए जाते हैं, वहां बैठक व्यवस्था में 6 फ़ीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा।

सराफा चौपाटी टेक अवे बेसिस पर संचालित होगी।

कलेक्टर के आदेश के तहत सराफा में लगने वाली रात्रिकालीन चौपाटी अब लग सकेगी। हालांकि खाद्य पदार्थों का विक्रय केवल टेक अवे याने पार्सल पद्धति से किया जा सकेगा। वहीं बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी।

धर्मस्थल खोलने का स्वागत।

मप्र सर्व धर्म संघ के अध्यक्ष मंजूर बेग ने धर्मस्थल खोलने का आदेश जारी करने पर प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट और कलेक्टर मनीष सिंह का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि धर्मस्थल खोलने से श्रद्धालुओं में अपार हर्ष है। इसके लिए शासन- प्रशासन बधाई के पात्र हैं।

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