इंदौर : सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक ख़बर को लेकर निर्वाचन आयोग ने स्पष्टीकरण जारी किया है। आयोग के मुताबिक नगरपालिका क्षेत्र की मतदाता सूची में प्रत्याशी का नाम होना चाहिए। प्रत्याशी किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है, हालांकि प्रत्याशी का प्रस्तावक वार्ड का स्थानीय निवासी होना चाहिए। प्रत्याशी का संबंधित वार्ड में मतदाता होना ज़रूरी नहीं है।
बता दें कि सोशल मीडिया पर ये भ्रामक खबर चलाई जा रही थी की स्थानीय मतदाता ही वार्ड का चुनाव लड़ सकता है। चुनाव आयोग ने इसी के चलते स्पष्टीकरण जारी किया है।
Related Posts
August 16, 2021 आजादी के अमृत महोत्सव पर की गई भारत माता की आरती, देशभक्ति गीतों ने बांधा समां
इंदौर : आजादी का अमृत महोत्सव , 75 वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ राजेन्द्र नगर […]
November 5, 2022 सुदामा नगर क्षेत्र से महिला का मोबाइल लूट कर भागे दो आरोपी पकड़ाए
इंदौर : अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के सुदामा नगर इलाके से महिला का मोबाइल छीनकर भागे दो […]
November 13, 2023 खजराना क्षेत्र में खोलेंगे सौ बिस्तर का अस्पताल और कॉलेज : पटेल
इंदौर : विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के प्रत्याशी सत्यनारायण पटेल ने कहा है कि खजराना […]
June 21, 2020 ‘फेबिफ्लू’ नाम से कोरोना संक्रमण की पहली दवाई बाजार में पेश की गई..! नई दिल्ली : कोरोना वायरस से पूरी दुनिया पीड़ित है। उसके निदान के लिए विश्व में अलग-अलग […]
April 17, 2022 कर्म में उपासना का भाव होगा तो प्रत्येक कर्म पूजा बन जाएगा- रामनरेशाचार्य
इंदौर : प्रभु श्रीराम और हनुमान भारत भूमि के ऐसे आधार स्तंभ हैं, जिनका आदर्श स्वरूप […]
November 5, 2024 भारत विरोधी तत्वों ने कनाडा में हिंदू श्रद्धालुओं से की मारपीट
हिंदू सभा मंदिर में घुसकर की मारपीट।
कनाडा के ब्रेंपटन शहर की घटना।
स्थानीय […]
October 9, 2024 नाबालिग बच्चों के खिलाफ अपराधों पर नजर रखने के लिए पुलिस ने शुरू किया ‘मैं हूं अभिमन्यु’ अभियान
इंदौर : महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर नज़र रखने के उद्देश्य से पुलिस […]