इंदौर : सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक ख़बर को लेकर निर्वाचन आयोग ने स्पष्टीकरण जारी किया है। आयोग के मुताबिक नगरपालिका क्षेत्र की मतदाता सूची में प्रत्याशी का नाम होना चाहिए। प्रत्याशी किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है, हालांकि प्रत्याशी का प्रस्तावक वार्ड का स्थानीय निवासी होना चाहिए। प्रत्याशी का संबंधित वार्ड में मतदाता होना ज़रूरी नहीं है।
बता दें कि सोशल मीडिया पर ये भ्रामक खबर चलाई जा रही थी की स्थानीय मतदाता ही वार्ड का चुनाव लड़ सकता है। चुनाव आयोग ने इसी के चलते स्पष्टीकरण जारी किया है।
Related Posts
January 5, 2023 देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में 8 से 10 जनवरी तक होगा प्रवासी भारतीय सम्मेलन
सम्मेलन का एजेंडा हुआ तय, पीएम मोदी 9 जनवरी को करेंगे औपचारिक शुभारंभ।
सूरीनाम एवं […]
December 10, 2022 नगर निगम ने अन्नपूर्णा और फुटी कोठी रोड से हटाए अतिक्रमण
100 शेड, 100 ओटले एवं 100 से अधिक स्टॉल हटाए।
शहर का यातायात हो रहा था […]
March 11, 2021 महिलाएं अपनी अंतर्निहित शक्ति की पहचान खुद करें- प्रो. पलोड़
इंदौर : नारी जिसके चिंतन में चंदन की चिंगारी और मनन में मायामोह को मथने वाला माद्दा […]
December 11, 2021 श्रीराम मंदिर, राजेन्द्र नगर में 12 दिसम्बर से मनाया जाएगा दत्त जयंती उत्सव
इंदौर : आध्यात्मिक साधना मंडळ, महाराष्ट्र समाज और तरुण मंच द्वारा सात दिवसीय दत्त जयंती […]
May 11, 2021 जनसहयोग की मिसाल बना ‘माधव सृष्टि कोविड वेलनेस सेंटर’
इंदौर : गुरुजी सेवा न्यास ने जनसहयोग के बूते ही सिर्फ 11 दिन में 'माधव सृष्टि कोविड […]
July 4, 2020 एमपी बोर्ड 10 वी का रिजल्ट घोषित, छात्राओं ने मारी बाजी भोपाल : माध्यमिक शिक्षा मंडल, मप्र ने 10 वी का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। 62.84 […]
April 3, 2022 इंदौर के मास्टर प्लान के लिए अब समाजसेवी और जन संगठन उतरेंगे सड़कों पर
बहुत हुआ अनुरोध, अब सीधे आंदोलन ।
सर्वदलीय समिति के बैनर तले लोगों को जोड़ा […]