इंदौर : सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक ख़बर को लेकर निर्वाचन आयोग ने स्पष्टीकरण जारी किया है। आयोग के मुताबिक नगरपालिका क्षेत्र की मतदाता सूची में प्रत्याशी का नाम होना चाहिए। प्रत्याशी किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है, हालांकि प्रत्याशी का प्रस्तावक वार्ड का स्थानीय निवासी होना चाहिए। प्रत्याशी का संबंधित वार्ड में मतदाता होना ज़रूरी नहीं है।
बता दें कि सोशल मीडिया पर ये भ्रामक खबर चलाई जा रही थी की स्थानीय मतदाता ही वार्ड का चुनाव लड़ सकता है। चुनाव आयोग ने इसी के चलते स्पष्टीकरण जारी किया है।
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