इंदौर : सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक ख़बर को लेकर निर्वाचन आयोग ने स्पष्टीकरण जारी किया है। आयोग के मुताबिक नगरपालिका क्षेत्र की मतदाता सूची में प्रत्याशी का नाम होना चाहिए। प्रत्याशी किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है, हालांकि प्रत्याशी का प्रस्तावक वार्ड का स्थानीय निवासी होना चाहिए। प्रत्याशी का संबंधित वार्ड में मतदाता होना ज़रूरी नहीं है।
बता दें कि सोशल मीडिया पर ये भ्रामक खबर चलाई जा रही थी की स्थानीय मतदाता ही वार्ड का चुनाव लड़ सकता है। चुनाव आयोग ने इसी के चलते स्पष्टीकरण जारी किया है।
Related Posts
June 19, 2025 रेलवे के रतलाम मंडल पर दिव्यागजनों के बनाए जा रहे रियायती कार्ड
अभी तक ऑनलाइन जारी हो चुके हैं 800 से अधिक रियायती कार्ड।
रतलाम मंडल पर ऑनलाइन 800 […]
June 24, 2021 जबलपुर में मृत शिक्षकों को भी दे दी ट्रेनिंग, जारी कर दिए सर्टिफिकेट, अब बता रहे मानवीय भूल…!
जबलपुर : टीचरों की ट्रेनिंग के दौरान एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. प्रातींय शिक्षण […]
October 18, 2022 पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष चुने गए
मुंबई: BCCI को अपना नया अध्यक्ष मिल गया है।वर्ष 1983 की वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य […]
March 14, 2021 28 जून से शुरू होगी बाबा अमरनाथ की यात्रा, प्रतिदिन 10 हजार यात्री कर सकेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन
नई दिल्ली : बाबा अमरनाथ की यात्रा की तिथि घोषित कर दी गई है। यात्रा 28 जून से प्रारम्भ […]
October 1, 2022 इंदौर ने रचा इतिहास, लगातार छठी बार स्वच्छता सर्वे में बना नंबर वन
इंदौर : स्वच्छता में इंदौर ने इतिहास रच दिया है। मप्र के वाणिज्यिक और सांस्कृतिक शहर […]
July 16, 2023 केंद्रीय मंत्री तोमर ने आहूत की बीजेपी प्रदेश मीडिया पदाधिकारियों की बैठक
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनाई जाने वाली रणनीति पर किया गया विचार।
बीजेपी प्रदेश […]
June 20, 2023 मयूर महल के स्वरूप में निर्मित पुष्प बंगले से प्रभु वेंकटेश ने दिए दर्शन
मनोहारी पुष्प बंगले की छटा निहारने के लिए लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें।
यमुना में […]