इंदौर : अपनी ही पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है।जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 31.08.2023 को न्यायालय – निलेश यादव, अपर सत्र न्यायाधीश ,देपालपुर जिला इंदौर ने थाना बेटमा, जिला इंदौर के विशेष प्रकरण क्रमांक 87/2021 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी महेश पिता गुलसिंह आयु 22 वर्ष निवासी जिला धार को धारा 302 भा.दं.वि.में आजीवन कारावास और 1000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक शिवनाथसिंह मावई द्वारा की गई।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सूचनाकर्ता पितामह भील द्वारा थाना बेटमा पर सूचना दी गई कि उसकी लड़की मंजू का विवाह आरोपी महेश पिता गुलसिंह बघेल से हुआ था। विवाह से उसको एक लड़की डेढ साल की है। मेरी लडकी व जमाई मारुति नगर कॉलोनी में किराये के मकान में रहते थे। मेरे लडके सुरेश के पास मेरे जमाई के भाई बलराम का फोन आया कि मंजू मर गई है। इस सूचना पर मैं, मेरा लड़का सुरेश, मेरी पत्नी गौराबाई ने मारुति नगर में आकर मेरी लड़की को देखा तो वह कुछ बोल नही रही थी, बेसुध पडी हुई थी। हम उसे सरकारी अस्पताल बेटमा लेकर गए। डाक्टर साहब ने बताया कि उसकी मृत्यु हो गई है। मंजू पति महेश की संदेहास्पद मृत्यु होने पर थाना बेटमा पर मर्ग क्रमांक 79/19 धारा 174 जा. फौ. मृतिका मंजू पति महेश की लाश का पंचनामा बनाकर पोस्टरमार्टम के लिए एम. वाय अस्पताल इन्दौर भिजवाया। पी. एम. रिपोर्ट में मृतिका की मृत्यु गर्दन दबाने के कारण सांस रूकने से होना पाई गई। मृतिका के पिता एवं परिजनों द्वारा अपने कथनों में जमाई महेश भील पर मारपीट व हत्या का आरोप लगाया गया। मर्ग जाच व पी.एम. रिपोर्ट से पाया गया कि आरोपी महेश पिता गुलसिंह बघेल जाति भील निवासी पर्वतपुरा थाना जिला धार द्वारा अपनी पत्नी मंजू बाई को दिनांक 09-10-12019 की दरम्यानी रात मारूति नगर काली बिल्लौद किराए के मकान में मारपीट कर गला घोटकर हत्या कर दी गई, जिससे अपराध क्रं 530/2019 धारा 302 भादवि का अनुसंधान में लिया गया। अनुसंधान पूर्ण करने के पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया जिस पर से आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया ।