पत्नी के हत्यारे पति को अदालत ने आजीवन कारावास से किया दंडित

  
Last Updated:  September 22, 2022 " 12:36 am"

इंदौर : पत्नी की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 21/09/2022 को न्यायालय- केशव मणि सिंहल, अपर सत्र न्याायाधीश एवं विशेष न्याायाधीश (विद्युत अधिनियम) इंदौर ने थाना राऊ के अपराध क्रमांक 326/2019 जिला इंदौर में निर्णय पारित करते हुए आरोपी सुंदरलाल पिता रामकृष्ण‍ जायसवाल उम्र-66 वर्ष निवासी- 12/2 राम रहीम कॉलोनी राऊ इंदौर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है।प्रकरण में अभियोजन की ओर से अविसारिका जैन एडीपीओ द्वारा पैरवी की गई।

ये था मामला।

अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 10/09/2019 को अभियुक्त सुंदरलाल पिता रामकृष्ण जायसवाल उम्र-63 वर्ष निवासी 12/2 राम रहीम कॉलोनी राऊ इंदौर ने स्वयं थाना राऊ थाने पर आकर बताया कि वह उक्त पते पर रहता है। सुबह करीब 7:30 बजे वह घर से घूमने के लिए गया था, उसकी पत्नी मालती घर पर थी करीब 8:30 बजे घूमकर वापस आया तो देखा कि पत्नी मालती बाथरूम में बेसुध अवस्था में पडी थी, उसके गले साडी का फंदा लगा था और वह मर चुकी थी। उसने मृतिका द्वारा फांसी लगाकर आत्म हत्या करना बताया था।

जब पुलिस ने मामले की जांच की तो पाया कि मृतिका की हत्या की गई है। जांच में यह भी पाया गया कि आरोपी अपनी पत्नी के साथ में आए दिन झगडा व मारपीट करता था। न्यायालय ने परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई।

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