मासूम बालिका के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा

  
Last Updated:  February 3, 2024 " 07:57 pm"

इंदौर : पांच वर्ष की बालिका के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को अदालत ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने से दंडित किया है।

जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्‍तव, ने बताया कि न्‍यायालय – पंचम अपर सत्र न्‍यायाधीश एवं विशेष न्‍यायाधीश, इन्‍दौर (मध्‍य प्रदेश) (पॉक्‍सो एक्‍ट) श्रीमती रश्मि वाल्‍टर, ने थाना विजय नगर, इन्‍दौर के अपराध क्रमांक 1245/2019 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी परमाल पिता काशीराम जाटव, उम्र 25 साल, निवासी ग्राम छापी पोस्ट कुतवारा तहसील कोलारस थाना इंदार जिला शिवपुरी को धारा 5एम/6 पॉक्‍सो एक्‍ट में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रीति अग्रवाल द्वारा की गई।

उक्‍त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उसे जघन्‍य एवं चिन्हित प्रकरण की सूची में रखा गया था, जिसकी प्रतिमाह समीक्षा करते हुए अभियोजन द्वारा प्रकरण के प्रत्‍येक पहलू को बारीकी से न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत करते हुए प्रकरण में अभियोजन की ओर से 10 साक्षियों की साक्ष्‍य करवायी गई, जो सभी पक्ष में रहे, अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए न्‍यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त सजा से दंडित किया गया।

पीड़ि‍त प्रतिकर योजना के तहत पीड़ि‍त बालिका को दो लाख रुपये प्रतिकर के रूप में प्रदान करने का आदेश भी न्‍यायालय द्वारा प्रदान किया गया।

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