इंदौर: भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के लिए जो गाइड लाइन तय की है उसके मुताबिक सभी प्रत्याशियों को नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद से लेकर मतदान के पहले तक अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी 3 बार देनी होगी। शपथ पत्र के साथ ये जानकारी प्रमुख न्यूज़ पेपर्स में प्रकाशित करवाना होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत वरवड़े ने ने ये जानकारी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में दी।तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। ये सवाल उठाने पर की गरीब प्रत्याशी अखबारों में छपाई का खर्च कैसे उठाएंगे… जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना था कि वे इस बारे में चुनाव आयोग को अवगत करा देंगे। राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों की आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी अपनी वेबसाइट पर डालने की भी हिदायत दी गई।
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