प्रलोभन देकर मतांतरण का प्रयास करने वाले आरोपियों को एक वर्ष का कारावास

  
Last Updated:  December 10, 2024 " 07:24 pm"

इंदौर : ईसाई धर्म अपनाने के लिए लालच और प्रलोभन देकर धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाने वाले तथा भगवान राम व गणेश को काल्पनिक बताने वाले रोशन एवं एल्विन पाल नामक आरोपियों को अदालत ने एक वर्ष के कारावास और जुर्मानें की सजा से दंडित किया है।

ये था मामला :-

दिनांक 17 अगस्त 2014 को थाना हीरानगर इंदौर के क्षेत्राधिकार में अभियुक्त रोशन पिता अगस्टिन एवं एल्विन पाल पिता सुसाई द्वारा फरियादी पृथ्वीराज को ईसाई धर्म अपनाने के लिए सुख सुविधाओं का प्रलोभन देकर दबाव बनाया जा रहा था। उसे ईसाई धर्म अपनाने पर बगैर ब्याज का लोन, अस्पताल व स्कूल में फ्री सेवाएं दिलवाने तथा अच्छी जगह नौकरी दिलवाने का लालच दिया गया। फरियादी को रामायण और महाभारत को झूठ का पुलिंदा बता कर भगवान राम और गणेश को काल्पनिक बताया जा रहा था। फरियादी द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना हीरानगर पर शिकायत की जाकर प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीकृत करवाई गई। जिस पर से प्रकरण न्यायालय में लगभग वर्ष 2014 से वर्ष 2024 तक विचाराधीन रहा । इन 10 वर्षों में भी गवाहो द्वारा धैर्य रखकर अभियोजन की घटना का समर्थन किया गया तथा अपनी गवाही प्रस्तुत की गई। विचरण व तर्क के दौरान अभियोजन अधिकारी श्रीमती ज्योति तोमर द्वारा विभिन्न न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किए गए । प्रकरण में हुए साक्ष्य तर्क और प्रस्तुत न्याय दृष्टांत के निष्कर्ष उपरांत न्यायाधीश श्रीमती बिंदिया पाठक द्वारा अभियुक्त रोशन एवं एल्विन पाल को 1 वर्ष का कारावास तथा ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती ज्योति तोमर अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।

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