निजी एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी पर सरकार ने कसी लगाम, दरों का किया निर्धारण

  
Last Updated:  May 6, 2021 " 06:04 pm"

भोपाल : प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग ने प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को सस्ता और सुलभ परिवहन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रायवेट एम्बुलेंस की दरों का निर्धारण कर दिया है। निर्धारित की गई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गईं हैं।मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव, परिवहन एस.एन. मिश्रा ने प्रायवेट एम्बुलेंस की दरों का निर्धारण कर आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में एएलएस एम्बुलेंस और बीएलएस एम्बुलेंस के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति किलोमीटर की दरें निर्धारित की गई हैं।

दरअसल प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के परिवहन के लिए विभिन्न जिलों में प्राइवेट एंबुलेंस वाहन के लिए अलग-अलग दरें प्रभावित हैं । संपूर्ण मध्यप्रदेश में कोविड-19 से संबंधित मरीजों के परिवहन की दरों को एक समान रखे जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के परिवहन के लिए सम्पूर्ण राज्य में प्राइवेट एंबुलेंस हेतु एक समान दरों का निर्धारण किया है।

ये होंगी प्रायवेट एम्बुलेंस की दरें।

एएलएस एम्बुलेंस को शहरी क्षेत्र में प्रथम 10 किलोमीटर के लिए 500 रुपये तथा उसके बाद 25 रुपये प्रति किलोमीटर की दर निर्धारित की गई है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रथम 20 किलोमीटर के लिए 800 रुपए तथा उसके बाद 25 रुपये प्रति किलोमीटर की दर निर्धारित की गई है। इसी तरह बीएलएस एंबुलेंस के लिए शहरी क्षेत्र में प्रथम 10 किलोमीटर के लिए 250 रुपये एवं उसके बाद 20 रुपये प्रति किलोमीटर की दर निर्धारित की गई है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में प्रथम 20 किलोमीटर के लिए 500 रुपये तथा उसके बाद 20 रुपये प्रति किमी निर्धारित की गई है।

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