इंदौर : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह द्वारा इंदौर जिले में कोरोना के मद्देनजर धारा 144 के अंतर्गत अनेक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। इसमें से कुछ गतिविधियों को जनसुविधा की दृष्टि से छूट दी जा रही है। जारी किए गए आदेशानुसार अब फल-सब्जी के चलित ठेलों, फल-सब्जी की स्थाई दुकान, किराना/ग्रोसरी (डी-मार्ट, बिग-बाजार आदि सहित) दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित की जा सकेंगी। इसी प्रकार दूध वितरण हेतु दूध डेरी सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक संचालित हो सकेगी। इस संबंध में जारी आदेश बुधवार 14 अप्रैल से प्रभावशील होगा।
Related Posts
March 16, 2022 भगोरिया मेले में सीएम शिवराज ने की शिरकत, आदिवासियों के साथ नृत्य का उठाया लुत्फ
इंदौर : मुख्यमंत्री चौहान और उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह मंगलवार को थांदला पहुंचे। […]
September 16, 2022 टंकियों से जलवितरण लाइन बिछाने के कार्य की महापौर ने की समीक्षा
जलप्रदाय कार्य में संलग्न एल एंड टी कंपनी को समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के दिए […]
May 29, 2023 दिल्ली में 16 साल की नाबालिग की सरेआम चाकू से गोदकर हत्या
चाकू के 40 वार करने के बाद दरिंदे ने पत्थर से सिर कुचलकर मासूम को उतारा मौत के […]
July 26, 2017 राष्ट्रपति का देश के नाम संबोधन- हिंसा मुक्त समाज देश की सबसे बड़ी ताकत है नई दिल्ली।राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने आज कहा कि भारत की आत्मा, बहुलवाद और सहिष्णुता में […]
May 9, 2022 बीजेपी नगर अध्यक्ष के बतौर 2 वर्ष पूरे होने पर रणदिवे का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत
वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश।
इंदौर : बीजेपी के नगर अध्यक्ष गौरव […]
May 5, 2021 पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं व महिलाओं पर हमले के विरोध में दिया गया धरना, वरिष्ठ नेता भी हुए शामिल
इंदौर : बीजेपी प्रदेश संगठन के आह्वान पर बुधवार को नगर के सभी 28 मंडलों में भाजपा के […]
December 9, 2019 भोपाल का पत्रकार भवन जमींदोस्त…! भोपाल: प्रदेश में मीडिया को रौंदने पर आमादा कमलनाथ सरकार ने भोपाल के पत्रकार भवन पर भी […]