इंदौर : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह द्वारा इंदौर जिले में कोरोना के मद्देनजर धारा 144 के अंतर्गत अनेक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। इसमें से कुछ गतिविधियों को जनसुविधा की दृष्टि से छूट दी जा रही है। जारी किए गए आदेशानुसार अब फल-सब्जी के चलित ठेलों, फल-सब्जी की स्थाई दुकान, किराना/ग्रोसरी (डी-मार्ट, बिग-बाजार आदि सहित) दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित की जा सकेंगी। इसी प्रकार दूध वितरण हेतु दूध डेरी सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक संचालित हो सकेगी। इस संबंध में जारी आदेश बुधवार 14 अप्रैल से प्रभावशील होगा।
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