बिना फायर एनओसी मरीजों के भर्ती करने पर लगी रोक तत्काल हटाएं देवास जिला प्रशासन- राजानी

  
Last Updated:  November 14, 2021 " 10:08 am"

देवास : पिछले दिनों भोपाल में कमला नेहरू अस्पताल की नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में आग लगने की घटना में कई बच्चों की मौत हो जाने के बाद निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम  में फायर सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया है । जिन अस्पतालों के पास फायर एनओसी है उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जहां फायर एनओसी नहीं है उन्हें अगले कुछ दिनों में व्यवस्था करने के निर्देश देते हुए देवास जिला प्रशासन ने तब तक के लिए नए मरीज भर्ती करने पर रोक लगा दी है। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी और प्रवक्ता सुधीर शर्मा ने जिला कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला के इस फरमान पर ऐतराज जताते हुए इसे तुगलकी करार दिया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि एक सप्ताह में कैसे निजी नर्सिंग होम संचालकों को फायर सेफ्टी के संदर्भ में एनओसी मिलेगी और इतनी जल्दी वे कैसे काम करवाएंगे। कम से कम इसके लिए एक माह का समय दिया जाना चाहिए। कलेक्टर यह भी निर्देशित किया गया है कि नए मरीज भर्ती नहीं करें, ऐसे में अनेक गंभीर मरीजों को देवास छोड़कर इंदौर के हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा या न चाहते हुए भी उन हॉस्पिटलों में जाना पड़ेगा जहां पर फायर सेफ्टी के इंतजाम पहले से किए गए हैं । कांग्रेस ने मांग की है कि कलेक्टर शुक्ला अपने आदेश में संशोधन करें और जिन नर्सिंग होम संचालकों के हॉस्पिटलों में फायर सिस्टम नहीं है उन्हें एक माह का समय निर्धारित करें वही मरीजो को भर्ती करने पर जो रोक लगाई गई है वह भी तत्काल हटाएं।

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