बीआरटीएस कॉरिडोर पर 24 घंटे खुले रह सकेंगे व्यावसायिक प्रतिष्ठान

  
Last Updated:  September 14, 2022 " 06:43 pm"

इंदौर शहर में प्रथम चरण में निरंजनपुर चौराहा से राजीव गांधी चौराहा तक 24*7 संचालित हो सकेंगे विभिन्न व्यवसायिक एवं औद्योगिक संस्थान।

यात्रियों को प्रत्येक 30 मिनट की अवधि में उपलब्ध रहेगी सिटी बस सेवा।

कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा हेतु किए गए पुख्ता इंतजाम।

पब, बार, शराब दुकान निर्धारित समय पर ही बंद होंगे।

कोचिंग संस्थान, शिक्षण संस्थानों को नही मिलेगा इस छूट का लाभ।

कलेक्टर मनीष सिंह ने जारी किए आदेश।

इंदौर : बीती जनवरी माह में आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव के दौरान उद्यमियों की मांग पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिए गए निर्देशों तथा जनप्रतिनिधिगण एवं स्टार्टअप संचालकों के साथ संपन्न हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप कलेक्टर मनीष सिंह ने इंदौर शहर के एक हिस्से को 247 संचालन की अनुमति प्रदान करने संबंधी आदेश जारी किए हैं। मध्यप्रदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958, मध्य प्रदेश श्रम विधियां और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 2015, संशोधित कारखाना अधिनियम 1948 तथा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह द्वारा निरंजनपुर चौराहा से राजीव गांधी चौराहा तक 11.45 किलोमीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े बीआरटीएस कॉरिडोर के दोनों ओर सभी प्रकार के प्रतिष्ठान जैसे औद्योगिक/व्यवसायिक/कार्यालय/विभिन्न प्रकार की सेवाएं/शैक्षणिक/लॉजिस्टिक/खानपान के रेस्टोरेंट एवं होटल आदि सभी संस्थानों को रात में भी अर्थात 247 संचालन की सशर्त अनुमति प्रदान की है।

अगले चरण में खोले जाएंगे शहर के अन्य हिस्सों के बाजार।

कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि इंदौर शहर के एक हिस्से में 247 संचालन की अनुमति से जहां एक ओर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे वहीं दूसरी ओर इकॉनॉमी में भी बढ़ोतरी होगी। इस कॉरिडोर के 247 सफल संचालन के बाद अगले चरण में शहर के अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के आदेश जारी किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि उक्त क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों को आदेश में दी गई विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य होगा।

सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य।

जारी आदेशानुसार सभी संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों को सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कैमरे की लाइव रिकॉर्डिंग पर सतत निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। रिकॉर्डिंग को पुलिस विभाग के मांगे जाने पर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी प्रतिष्ठान के मालिक की होगी। संस्थान/प्रतिष्ठान में स्थापित किए जाने वाले समस्त कैमरों की रिकॉर्डिंग 30 दिनों तक रखना बंधनकारी होगा। साथ ही पूरे संस्थान पर सूचना पटल लगाना होगा कि “आप कैमरे की निगरानी में है”। रात्रि कालीन सेवा प्रारंभ किए जाने के पूर्व उपरोक्तानुसार सर्विलेंस सिस्टम को प्रारंभ करना अनिवार्य होगा।

उक्त 11.45 किलोमीटर बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर में पुलिस अधिकारियों से हुई चर्चानुसार अनेक सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे सी.सी.टी.वी कैमरे लगाए जाने आवश्यक हैं, जो नंबर प्लेट एवं चेहरे चिन्हांकित कर सके। इसके तहत ऑटो नंबर प्लेट रीडर, अत्याधुनिक कैमरे के साथ-साथ पैन टिल्ट जूम (PTZ) कैमरा तथा सामान्य सी.सी.टी.वी. कैमरा स्थापित किया जा रहा है।

महिला सुरक्षा का रखना होगा ध्यान।

प्रत्येक प्रतिष्ठान/व्यवसायी द्वारा मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम 1958 के प्रावधानों अंतर्गत रात्रिकालीन अवधि में कार्य पर रखी जाने वाली महिलाकर्मियों की सुरक्षा की दृष्टि से समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हुए उन्हें कार्य स्थल से लाने-ले जाने की व्यवस्था हेतु सुरक्षित परिवहन, टेलीफोन/मोबाइल व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, यौन उत्पीडन को रोकने के लिए समुचित कदम एवं व्यवस्थाएं आदि का समुचित दायित्व नियोजक का होगा। साथ ही रात्रिकालीन अवधि में नियोजित कर्मचारियों के ब्यौरे की रिपोर्ट शासकीय श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रमायुक्त को निर्धारित अवधि में भेजी जाना सुनिश्चित करना होगा।

LOGO एवं 311 एप।

बी.आर.टी.एस. क्षेत्र में कोई भी व्यवसायी जो रात्रि में अपना प्रतिष्ठान खुला रखना चाहता है, उसे निर्धारित ऑनलाइन नगर निगम के एप/पोर्टल 311 पर अपना पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त उक्त प्रतिष्ठान को सुलभ दृष्टिगोचर होने वाले स्थान पर इन्दौर का निर्धारित LOGO लगाना अनिवार्य होगा। इन्दौर LOGO लगाने से लाभ यह होगा कि नागरिकों को यह मालूम पड़ेगा कि कौन सी दुकान रात्रि में खुली रहेगी।

निगम स्तर से बी.आर.टी.एस. क्षेत्र पर रात्रिकालीन अवधि में प्रारंभ की जा रही दुकानों के व्यवसायियों के सहयोग एवं सुविधा हेतु एक हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी।

12 बजे के पश्चात होगा नो-हॉर्न झोन।

बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर के 100 मीटर क्षेत्र तक रात्रि 12 बजे के पश्चात नो हॉर्न जोन प्रभावशील रहेगा। प्रत्येक व्यवसायी/प्रतिष्ठान के स्वामी को अपने प्रतिष्ठान के बाहर डिस्प्ले बोर्ड जिस पर नो-हॉर्न जोन अंकित रहेगा, स्थापित करना होगा। नगर निगम द्वारा भी बी.आर.टी.एस. एवं उसके संलग्न मार्गो/क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर पर्याप्त संख्या में नो हॉर्न जोन के बोर्ड प्रचार-प्रसार हेतु स्थापित किए जाएंगे।

इसी प्रकार नगर निगम द्वारा बी.आर.टी.एस. एवं संलग्न मार्गो/क्षेत्र में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और साफ-सफाई की टीम तैनात करते हुए निरंतर सफाई व्यवस्था सुनश्चित कराई जायेगी।

उपलब्ध रहेगी सिटी बस सेवा।

नागरिक सुविधा की दृष्टि से ए.आई.सी.टी.एस.एल. की लोक परिवहन सेवा द्वारा बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर पर रात्रि कालीन समय में नागरिकों को प्रत्येक 30 मिनट की अवधि में लोक परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जायेगी। बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर निरंजनपुर से राजीव गांधी 11.45 किलोमीटर तक रात्रि में प्रत्येक 30 मिनट की फ्रीक्वेंन्सी में आवागमन हेतु आई-बस सेवा उपलब्ध रहेगी। ए.आई.सी.टी.एस.एल. द्वारा संचालित आई.टी.एम.एस. कंट्रोल रूम के माध्यम से रात्रि में लोक परिवहन सेवा की मॉनीटरिंग एवं कंट्रोलिंग की जायेगी, कंट्रोल रूम में रात्रि स्टॉफ की अतिरिक्त नियुक्ति की जायेगी। लोक परिवहन सिटी बसों में चालक/परिचालक एवं यात्रियों की सुरक्षा एवं सुगमता को ध्यान में रखते हुए पुलिस-प्रशासन द्वारा सहयोग हेतु आवश्यकतानुसार पुलिस के जवान/बल संपूर्ण कॉरिडोर में उपलब्ध कराये जायेंगे।

कानून व्यवस्था की दृष्टि से देवास नाका चौराहा से राजीव गांधी चौराहा क्षेत्र के मध्य बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर के 100 मीटर क्षेत्र तक रात्रिकालीन पुलिस व्यवस्था एवं प्रत्येक चौराहे पर ट्राफिक की व्यवस्था हेतु यातायात पुलिस विभाग द्वारा व्यवस्थायें नियत कराई जायेगी।

बार रेस्टोरेंट पर प्रतिबंध।

निर्धारित क्षेत्र में स्थित समस्त ऐसे होटल/रेस्टोरेंट, एफ.एल-2, एफ.एल-3 बार, पब डिस्को क्लब, अहाते एवं कम्पोजिट मदिरा दुकानें, भांग संस्थान आदि जिनके द्वारा म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के प्रावधानों के अन्तर्गत लायसेंस प्राप्त किया गया है, पूर्व से निर्धारित समयावधि के बाद पूर्णतः बंद रहेंगे। ऐसे रेस्टोरेंट जिनमें बार नहीं हैं, केवल वहीं पूरी रात खोले जा सकेंगे।

कोचिंग क्लास एवं शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध।

उपरोक्त 24X7 बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर वाले क्षेत्र में व्यवसायिक प्रतिष्ठान खुले रखे जाने संबंधी आदेश में कोई भी शैक्षणिक संस्थान अथवा कोचिंग क्लास को शामिल नहीं किया गया है। ये संस्थान अनिवार्यतः रात्रि 11 बजे तक बंद किए जाएंगे। इन्हें रात्रि में संचालित करने की अनुमति नहीं होगी।

ऑटो स्टेण्ड के स्थान चिन्हित।

24×7 बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर पर रात्रि कालीन बस सेवाऐं उपलब्ध कराई जा रही हैं, इसी प्रकार कुछ अन्य सिटी बस रूट पर भी 30 मिनट फ्रीक्वेंसी पर बसें संचालित होगी। अतः आर.टी.ओ. इन्दौर, ट्रैफिक पुलिस की मदद से 11.45 किलोमीटर लंबे बी.आर.टी.एस कॉरिडोर पर एवं शहर के अन्य हिस्सों में जहां सिटी बस चलेंगी उन चुनिंदा प्रमुख स्थानों पर ऑटो स्टैंड चिन्हित कर उसे 5 दिन के अंदर नोटीफाई किया जाएगा ताकि वहां ऑटो रिक्शा खड़े हो सके। इससे रात्रि कालीन सिटी बस सेवा का उपयोग करने वाले यात्रियों को ऑटो रिक्शा की सुविधा मिल सकेगी।

अतिक्रमण पर सख्ती।

उक्त 11.45 किलोमीटर के 24×7 कॉरिडोर में जहां रात्रिकालीन संस्थान खुल सकेंगे। उसमें किसी भी प्रकार के स्ट्रीट वेंडर का नवीन अतिक्रमण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। कॉरिडोर में स्थायी प्रकृति के संस्थानों को रात्रि में खोले जाने की अनुमति प्रदान की जा रही है।

अपर कलेक्टर अभय बेडेकर उक्त आदेश के प्रभावी संचालन हेतु नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे तथा सभी विभागों एवं व्यवसायियों से आवश्यक समन्वय स्थापित करेंगे। उक्त आदेश के संबंध में यदि कोई व्यक्ति सुझाव देना चाहता हो तो, वह व्यक्ति 10 दिन में अपर कलेक्टर अभय बेडेकर को अपने लिखित सुझाव उपलब्ध करा सकता है।

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