अन्य दस्तावेजों के आधार पर मतदान की सुविधा मिलने की सूचना भ्रामक।
इंदौर : नगरीय निर्वाचन के दौरान 6 जुलाई को होने वाले मतदान में उन्हीं मतदाताओं को मतदान का अधिकार मिलेगा, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है। जिला निर्वाचन कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर अन्य दस्तावेजों के आधार पर मतदान की सुविधा मिलने की सूचना पूरी तरह भ्रामक है।
जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा स्पष्ट किया गया है की सोशल मीडिया पर इस संबंध में भ्रामक जानकारी दी जा रही है। मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर मतदान के लिए मतदाता विभिन्न दस्तावेज साथ ले जाकर तथा फार्म-ए भरकर मतदान कर सकते हैं, यह पूरी तरह भ्रामक है। मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा दी गई ट्रेनिंग में स्पष्ट किया गया है कि मतदाता सूची में नाम होने पर ही मतदान का अधिकार मिलेगा।
Related Posts
- September 21, 2023 बांधवगढ़ में फिर मिला टाइगर का शव
टाइगर के शरीर पर पाए गए घाव के गंभीर निशान।
किसी अन्य टाइगर से हुए संघर्ष में मौत […]
- May 12, 2022 जल जीवन मिशन का प्रभावी क्रियान्वयन हो सुनिश्चित- पीएचई मंत्री
विभागीय बैठक में पीएचई मंत्री बृजेंद्र यादव ने दिए निर्देश।
इंदौर संभाग जल जीवन मिशन […]
- March 23, 2020 होम आइसोलेशन में भेजे गए यात्रियों के घरों पर लगाए गए लाल स्टिकर इंदौर : स्वास्थ्य विभाग के साथ नगर निगम के कर्मचारी भी विदेशों से लौटे उन लोगों की […]
- June 6, 2021 हाइकोर्ट के आदेश की अवहेलना कर हड़ताल पर डटे जूनियर डॉक्टर्स, मरीजों की सेवा के लिए आयुष डॉक्टरों ने संभाली कमान
इंदौर : हाइकोर्ट के आदेश को भी हवा में उड़ाते हुए हठधर्मिता पर अड़े एलोपैथिक जूनियर […]
- May 31, 2021 जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में अनलॉक को लेकर की गई चर्चा, सरकार की स्वीकृति के लिए भेजे गए प्रस्ताव
इंदौर : जिले में 1 जून से कौन-कौन सी व्यवसायिक गतिविधियां और सेवाएं प्रारंभ होंगी, इसके […]
- June 1, 2022 मप्र में नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान, 6 और 13 जुलाई को होगा मतदान
भोपाल : मप्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद नगरीय निकाय चुनाव का भी ऐलान कर दिया […]
- March 22, 2023 अवैध हथियारों की तस्करी करने वाला बदमाश पकड़ा गया
आरोपी के कब्जे से तेज धार वाले 11 चाकू और मोटरसाइकिल बरामद।
इंदौर : अवैध हथियारों की […]