मतदाता सूची में नाम होने पर ही किया जा सकेगा मतदान

  
Last Updated:  July 5, 2022 " 11:41 pm"

अन्य दस्तावेजों के आधार पर मतदान की सुविधा मिलने की सूचना भ्रामक।

इंदौर : नगरीय निर्वाचन के दौरान 6 जुलाई को होने वाले मतदान में उन्हीं मतदाताओं को मतदान का अधिकार मिलेगा, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है। जिला निर्वाचन कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर अन्य दस्तावेजों के आधार पर मतदान की सुविधा मिलने की सूचना पूरी तरह भ्रामक है।
जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा स्पष्ट किया गया है की सोशल मीडिया पर इस संबंध में भ्रामक जानकारी दी जा रही है। मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर मतदान के लिए मतदाता विभिन्न दस्तावेज साथ ले जाकर तथा फार्म-ए भरकर मतदान कर सकते हैं, यह पूरी तरह भ्रामक है। मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा दी गई ट्रेनिंग में स्पष्ट किया गया है कि मतदाता सूची में नाम होने पर ही मतदान का अधिकार मिलेगा।

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