मप्र में पुलिस थानों और चौकियों की सीमाओं का नए सिरे से होगा निर्धारण

  
Last Updated:  January 3, 2024 " 07:04 pm"

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के फ़ैसले के बाद आदेश जारी।

31 जनवरी तक देनी होगी सभी जिलों के अधिकारियों को गृह विभाग को रिपोर्ट।

भोपाल : खरगोन में मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद गृह विभाग ने प्रदेश में पुलिस थानों और चौकियों की सीमाओं का निर्धारण नए सिरे से करने के आदेश जारी किए हैं। जिला कलेक्टर के पास थाने और चौकी की सीमाएं तय करने का अधिकार होगा। 31 जनवरी 2024 तक कलेक्टर अपनी रिपोर्ट गृह विभाग को भेजेगा,इसके बाद फरवरी 2024 में गृह विभाग राज्य पत्र में अधिसूचना जारी करेगा। अधिसूचना के साथ ही नई सीमाएं प्रभावी हो जाएंगी।

प्रत्येक 14 साल बाद होता है पुलिस थानों की सीमाओं का पुनः निर्धारण।

गृह विभाग ने यह भी कहा है कि सीमा का पुनर्निधारण करते समय थानों की पारस्परिक अपराध संख्या और स्थानीय परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाए
निर्धारण ना होने से कई बार स्थानीय स्तर पर अपराध की संख्या जुटाने में परेशानी आती है। आबादी, अपराध की दर , क्षेत्राधिकार को देखते हुए हर 14 साल में ऐसे सीमाएं निर्धारित की जाती हैं।पिछली बार 2010 में सीमाओं का निर्धारण किया गया था।

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