एक आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल।
इंदौर : आबकारी विभाग ने महू के एक गांव में दबिश देकर बीस हजार रुपए मूल्य की अवैध हाथ भट्टी मदिरा जब्त की। इसमें ऐसी मदिरा भी शामिल है जो मानव स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकती थी। मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया।
मिली जानकारी के मुताबिक आबकारी वृत महू बी के उपनिरीक्षक सुनील मालवीय को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति ने ग्राम मेंड में अवैध हाथ भट्टी मदिरा व ओवर प्रूफ मदिरा जो मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त( जहरीली) है, रखी हुई है। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आबकारी उपनिरीक्षक सुनील मालवीय ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर दबिश दी। मौके से 5 भरी केनों में कुल 75 लीटर मदिरा जब्त की गई। उक्त मदिरा में से 15 लीटर ओवर प्रूफ मदिरा होना पाया गया जो मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त होने से आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क व संशोधन 2000 की धारा 34(2) और 49A का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
अवैध मदिरा के धंधे में लिप्त आरोपी को मोके से गिरफ्तार कर सक्षम न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। जब्त मदिरा का कुल बाज़ार मूल्य लगभग 20,000/- रुपए बताया गया है। कार्रवाई में
आबकारी आरक्षक हुकुम सिंह का भी सराहनीय योगदान रहा।