मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

  
Last Updated:  July 27, 2024 " 05:06 pm"

इंदौर : अवयस्‍क बालिका के साथ दुष्‍कृत्‍य करने वाले आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 25.07.2024 को न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश एवं विशेष न्‍यायाधीश (पॉक्‍सो एक्‍ट) सविता जडिया, जिला इंदौर (मध्‍य प्रदेश) ने थाना संयोगितागंज, इंदौर के विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 50 /2022 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी सोनू करोसिया आयु 33 वर्ष, निवासी इंदौर को धारा 376 –एबी, धारा 376(2) (एन) तथा 5 (एम)/6 एवं 5(एल)/6 पॉक्‍सो एक्‍ट में आजीवन सश्रम कारावास, धारा 506 (भाग 2) भा.दं.सं. में 2 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 4500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में जिला अभियोजन के निर्देशन पर अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/अतिरिक्‍त जिला लोक अभियोजन अधिकारी, इंदौर संजय मीणा द्वारा की गई।

न्‍यायालय द्वारा पीडि़त बालिका को 02 लाख रुपये की राशि प्रतिकर के रूप में दिलाये जाने की अनुशंसा भी की गई।

Facebook Comments

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *