इंदौर : नगर निगम मिल्कीवे टाकीज की जमीन का केस सुप्रीम कोर्ट में जीत गया है। इंदौर नगर निगम ने मिल्कीवे टॉकीज की जमीन को लेकर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर नगर निगम के पक्ष को सही ठहराते हुए पूर्व के उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब नगर निगम द्वारा उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त किया जा सकता है। मिल्कीवे टॉकीज की हजारो स्क्वेयर फ़ीट भूमि रीगल टाकीज से लगी हुई बेशक़ीमती जमीन है।
निगम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी सौरभ मिश्रा और मनोज मुंशी एडवोकेट द्वारा जस्टिस हेमंत गुप्ता और श्रीराम सुब्रह्मण्यम की बेंच के समक्ष की गई।
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