इंदौर : नगर निगम मिल्कीवे टाकीज की जमीन का केस सुप्रीम कोर्ट में जीत गया है। इंदौर नगर निगम ने मिल्कीवे टॉकीज की जमीन को लेकर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर नगर निगम के पक्ष को सही ठहराते हुए पूर्व के उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब नगर निगम द्वारा उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त किया जा सकता है। मिल्कीवे टॉकीज की हजारो स्क्वेयर फ़ीट भूमि रीगल टाकीज से लगी हुई बेशक़ीमती जमीन है।
निगम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी सौरभ मिश्रा और मनोज मुंशी एडवोकेट द्वारा जस्टिस हेमंत गुप्ता और श्रीराम सुब्रह्मण्यम की बेंच के समक्ष की गई।
Related Posts
- January 14, 2023 14 से 28 जनवरी के बीच इंदौर जिले में मनाया जाएगा आनंद उत्सव
पारंपरिक खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के होंगे आयोजन।
14 से 28 जनवरी के बीच जिले […]
- November 12, 2019 सांई शाही भंडारे में 2 लाख लोगों ने ग्रहण की प्रसादी इंदौर : एबी रोड महू स्थित सांई शक्ति स्थल बिच्छूदास के बगीचे पर शनिवार से प्रारंभ हुए […]
- January 8, 2023 म्हारो इंदौर का सीएम शिवराज सिंह ने किया विमोचन
इंदौर : अप्रवासी भारतीय दिवस एवं ग्लोबल समिट के अवसर पर असली दुनिया द्वारा प्रकाशित […]
- March 31, 2024 05 अप्रैल को रिलीज होगी फिल्म 3rd OCTOBER
मोलेस्टेशन की घटनाओं को लेकर समाज में जागरूकता लाने का प्रयास करती है यह […]
- September 19, 2021 एसपीसी कैडेट्स को पुलिस की कार्यप्रणाली व ट्रैफिक नियमों से कराया गया अवगत
इंदौर : स्टूडेंट- पुलिस कैडेट्स योजना के तहत विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के माध्यम से […]
- October 6, 2019 जब बच्चों से मिले बच्चे तो खूब मची धमाल इंदौर : शिक्षा के क्षेत्र के प्रतिष्ठित 51वी राउंड स्क्वेयर इंटरनेशनल कांफ्रेंस में […]
- April 25, 2020 नई मशीनें लगने से सैम्पल्स की टेस्टिंग क्षमता बढ़ी, अब नहीं होगा बैकलॉग..! इंदौर : संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी ने बताया कि, इंदौर, प्रदेश का ऐसा पहला शहर है जहां […]