इंदौर : मूक- बधिर अवयस्क बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायालय पन्द्रहवें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) श्रीमती पावस श्रीवास्तव, इंदौर ने थाना लसूडिया, के विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 34/2022 में निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त विजय, उम्र 25 वर्ष निवासी थाना हातोद, जिला इन्दौर को धारा 376(2)(एल) भा.दं.वि. एवं 5(के)/6 (पॉक्सो अधिनियम) में आजीवन कारावास, धारा 366 भा.दं.वि. में 10 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 363 भा.दं.वि. में 05 वर्ष का सश्रम कारावास और कुल 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन (शासन) की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजय मीणा द्वारा की गयी।
न्यायालय द्वारा पीड़िता को मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015 के प्रावधान अनुसार 2,00,000/- (दो लाख) रुपये की राशि दिलाये जाने की अनुशंसा भी की गयी।