राग द बिस्ट्रो बार को आबकारी विभाग ने किया सील

  
Last Updated:  September 26, 2022 " 11:19 pm"

1 वर्ष की अवधि के लिए बार का लाइसेंस निलंबित।

असामाजिक तत्वों द्वारा संचालित किए जा रहे बार एवं पब पर भी की जाएगी कार्रवाई-कलेक्टर।

इंदौर : आबकारी विभाग द्वारा सोमवार को मेसर्स श्री फूड प्रोडक्ट्स रेस्टोरेंट (प्रचलित नाम राग द बिस्ट्रो) को विधिवत सील कर दिया।
बता दें कि बीते दिनों इसी पब के बाहर गोली चलने का मामला सामने आया था जिसमें पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। उक्त घटनाक्रम को देखते हुए कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा आबकारी विभाग को राग द बिस्ट्रो बार की जांच के निर्देश दिए गए थे।

बार संचालन में पाई गई अनेक अनियमितताएं।

कलेक्टर श्री सिंह के निर्देश पर प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी राठौड़ द्वारा गठित आबकारी दल ने 18 सितंबर को रेस्टोरेंट बार (एफ.एल.-2) श्री फूड प्रोडक्ट्स रेस्टोरेंट (प्रचलित नाम राग द बिस्ट्रो), 3- ए. पी. यू. 4, स्कीम नं. 54, आर्बिट मॉल के सामने का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के समय उपस्थित अनाधिकृत अभिकर्ता मोहम्मद असलम पिता लाल मोहम्मद को आरोप पत्र दिया गया था। आरोप पत्र के प्रति उत्तर में मौके पर ही मोहम्मद असलम पिता लाल मोहम्मद द्वारा अपराध स्वीकार किया गया एवं विभागीय फैसला चाहा गया।
निरीक्षण में पायी गयी गंभीर अनियमितताओं के संबंध में लायसेंसी पियुष पंवार पिता सत्यनारायण पंवार पार्टनर मेसर्स श्री फूड प्रोडक्ट्स को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। नोटिस के जवाब का अध्ययन एवं परीक्षण करने पर समाधानकारक उत्तर नहीं होने से अमान्य करते हुए अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 31 (1), 31 (1) (ख), 31(1) (छ) के प्रावधानांतर्गत आदेश जारी कर मेसर्स श्री फूड प्रोडक्ट्स रेस्टोरेंट तर्फे पार्टनर पियूष पंवार पिता सत्यनारायण पंवार, को जारी रेस्तरां (एफ. एल. – 2) लाइसेंस क्रमांक 22/2022/0552 को एक वर्ष के लिए निलंबित किया गया।

अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं कलेक्टर मनीष सिंह के उपरोक्त आदेश के पालन में आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा बार परिसर में रखी हुई मदिरा को जब्त कर, मेसर्स श्री फूड प्रोडक्ट्स रेस्टोरेंट (प्रचलित नाम राग द बिस्ट्रो) को विधिवत सील करने की कार्रवाई की गयी।

असामाजिक तत्वों द्वारा संचालित पब व बार पर होगी कार्रवाई।

कलेक्टर श्री सिंह ने स्पष्ट किया है कि जिले में असामाजिक तत्वों द्वारा संचालित किए जा रहे ऐसे बार या पब के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दिशा में आबकारी विभाग को नियमित रूप से इस प्रकार के बार एवं पब का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।

Facebook Comments

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *