रिहायशी इलाके में अवैध रूप से गैस सिलेंडरों का भंडारण व रिफिलिंग करने वाले आरोपियों को भेजा जेल

  
Last Updated:  March 12, 2024 " 05:38 pm"

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत की सख्त कार्रवाई।

इंदौर : रिहायशी इलाके में अवैध रूप से गैस सिलेंडरों का भंडारण तथा रिफिलिंग करने वाले दो आरोपियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की गई है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को 6-6 माह के लिए निरूद्ध किया गया है। दोनों आरोपियों को सेंट्रल जेल इंदौर भेजा गया है।

कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश पर विगत दिनों अवैध रूप से ज्वलनशील एवं विस्फोटक सामग्री संग्रहित करने वालों के विरूद्ध संयुक्त टीम द्वारा खजराना क्षेत्र में छापामार कर भारी मात्रा में गैस सिलेंडर एवं रिफिलिंग का सामान जब्त किया गया था। इसमें खिजराबाद, खजराना में असद शेख पिता मुस्ताक शेख से 126 गैस सिलेंडर, रिफिलिंग मोटर एवं अन्य सामान जब्त किया गया। इसी तरह खिजराबाद, खजराना में ही शाकीर शाह पिता अब्दुल रहमान से लगभग 99 गैस सिलेंडर एवं रिफिलिंग मोटर आदि सामान जब्त कर दोनों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। दोनों प्रकरणों में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह द्वारा चोर बाजारी निवारण एवं अत्यावश्‍यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 के तहत दोनों आरोपियों को 6-6 माह के लिए निरूद्ध किया गया है। आरोपियों को सेंट्रल जेल इंदौर भेजा गया है।

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