इंदौर: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने इंदौर नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत तीन झोन में से झोन-1 अर्थात मध्यक्षेत्र में सभी बाजार लेफ्ट- राइट की तर्ज पर खोलने संबंधी आदेश को शिथिल कर दिया है। यह आदेश बुधवार से लागू हो गया है। रात्रिकालीन कर्फ्यु एवं रविवार को पूर्ण लॉकडाउन संबंधी व्यवस्था पूर्ववत लागू रहेगी।
यह आदेश 3 अगस्त को संपन्न हुई क्राईसेस मेनेजमेंट समूह की बैठक में लिये गये निर्णय के परिपालन में जारी किया गया है। अब मध्यक्षेत्र की समस्त दुकाने व संस्थान प्रात: 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। रात्रिकालीन कर्फ्यु पूर्ववत रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावशील रहेगा। प्रत्येक रविवार को कर्फ्यु/लॉकडाउन संबंधी व्यवस्था पूर्ववत प्रभावशील रहेगी।
आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा। शेष आदेश एवं उसमें समय-समय पर दी गई छूट व प्रतिबंध लागू रहेंगे।
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